उत्तराखंड में समूह ग के उच्च पदों पर भी पूर्व सैनिकों को मिलेगी आयु सीमा में छूट, शासनादेश जारी

उत्तराखंड में राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में सेवायोजित भूतपूर्व सैनिकों को समूह ग के उच्च पदों पर भी भर्ती आवेदन में आयु सीमा पर छूट मिलेगी। इसके लिए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इन आदेश में भारत सरकार के दो अप्रैल 1992 के जीओ का हवाला दिया गया है। इसके मुताबिक जो पूर्व सैनिक पहले से ही राज्य सरकार की सेवाओं में ग्रुप सी और डी में सेवा लाभ ले रहे हैं। वह अन्य उच्च पदों में भी उम्र सीमा में छूट लेने का पात्र होगा।
आज सोमवार को जारी किए गए शासनादेश में कहा गया है कि राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित भूतपूर्व सैनिकों को समूह ग के उच्च पदों पर भर्ती के लिए आवेदन में आयु सीमा में छूट देने के संबंध संबंध में ये कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकाशित विज्ञापनों में भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में आयु संबंधी छूट के अनुसार कार्रवाई की जाए। ऐसे आवेदनकर्ताओं के पत्रों पर विचार किया जाए और उनके आवेदन पत्रों को निरस्त न किया जाए।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।