ईपीएफ खाताधारकों को एक बार में ही मिलेगा 8.5 प्रतिशत ब्याज, श्रम मंत्रालय ने किया फैसला
श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद छह करोड़ से अधिक खाताधारकों वाले कर्मचारी भविष्य निधि पर 2019-20 के लिए 8.5 फीसदी ब्याज देने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि श्रम मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दी।
इस साल मार्च में ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने गंगवार की अध्यक्षता में 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.5 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दी थी। इस साल सितंबर में ईपीएफओ ने गंगवार की अध्यक्षता में अपने ट्रस्टियों की बैठक में 8.5 फीसदी ब्याज को 8.15 फीसदी और 0.35 फीसदी की दो किस्तों में विभाजित करने का फैसला किया था। हालांकि, बाद में मंत्रालय ने एक बार में ही पूरे 8.5 फीसदी अंशदान को खाताधारकों के खातों में डालने का फैसला किया।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।