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July 10, 2026

मत पालो गलतफहमी, वर्ना गायब हो सकता है मतदाता सूची में नाम, आज समय निकालो और पहुंचो पोलिंग बूथः धस्माना

यदि आपने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान किया तो ये गलतफहमी मत पालना कि आपका नाम अबकी बार भी मतदाता सूची में हो सकता है। हो सकता है किसी कारण से आपका नाम मतदाता सूची से गायब हो।

यदि आपने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान किया तो ये गलतफहमी मत पालना कि आपका नाम अबकी बार भी मतदाता सूची में हो सकता है। हो सकता है किसी कारण से आपका नाम मतदाता सूची से गायब हो। ऐसे में आपके पास इसे चेक कराने का अंतिम मौका है। ऐसे में आप आज यानी रविवार यानी कि सात नवंबर को समय निकालें और अपने पोलिंग बूथ पर जाइए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस की प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से ये अपील की है।
उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को मतदान का अधिकार है। ऐसे में सभी को वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चैक कर लेना चाहिए। इस भरोसे में नहीं रहना चाहिए कि पिछले चुनाव में हमने वोट डाला था, तो हमारा लिस्ट में नाम तो होगा ही। वह पिछले अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं कि कई बार लोगों को मतदान के दिन ही पता चलता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि, ऐसा नहीं है कि जो अब नई लिस्ट आई है, उसमें बहुत लोगों के नाम नहीं हैं। फिर भी यदि आपका वोटर लिस्ट मे नाम नहीं है, तो 6 नम्बर फार्म भर कर अपना नाम जरूर जुड़वा लें।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी विधानसभा के पोलिंग बूथों पर इस माह हर रविवार को बीएलओ बैठ रहे हैं। ऐसे में आप आज भी अपने पोलिंग बूथ में जाकर मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके बाद 14 नवंबर, 21 नवंबर और 28 नवंबर को भी आपके पास मौका होगा। सुबह
10 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग बूथों पर फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जायेगी। इसे देखकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची मे है, या नहीं। यदि है और उसमे कोई गलती है तो आप सुधारने के लिए फार्म भरकर दे सकते हो। इसके अतिरिक्त नए वोटर कार्ड के लिए नए फॉर्म भरा जाएगा।
नए वोटर कार्ड के लिए ये कागजात साथ लेकर जाएं
(दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड की फोटो कॉपी या आधार कार्ड की फोटो कॉपी या जन्मतिथि प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी। घर के किसी एक सदस्य के वोटर कार्ड की फोटो कॉपी।