राज्य आंदोलनकारियों की मौत के बाद आश्रितों को भी मिलेगी पेंशन, शासनादेश जारी
सरकार की ओर से पेंशन का लाभ ले रहे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए सरकार ने पेंशन के शासनादेश जारी कर दिए। अब पेंशन लेने वाले आंदोलनकारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। इस संबंध में अपर सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने आज आदेश जारी कर दिए।
गौरतलब है कि एक सितंबर को खटीमा गोलीकांड की बरसी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी। इसी घोषणा के तहत आज शासनादेश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल गए या राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए जिन आंदोलनकारियों को पेंशन अथवा किसी अन्य राजकीय स्रोत से पेंशन अनुमन्य नहीं थी, या वे राजकीय सेवा में सेवायोजित नहीं थे, उन्हें हर माह के हिसाब से 3100 रुपये पेंशन दी जा रही है।
अब हर माह 3100 रुपये पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों में पति या पत्नी को भी राज्य आंदोलनकारी की मौत के बाद 3100 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए राज्यपाल की ओर से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।