निचली अदालत के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सुनवाई होने तक सीएम केजरीवाल रहेंगे जेल
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगी रहेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 1 लाख के निजी मुचलके पर केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। आज वह जेल से बाहर आने वाले थे, लेकिन उनके बाहर आने से पहले ही ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। ईडी ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति में हुई गड़बड़ी के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। इस पूरे मामले में AAP के कई अन्य नेता भी शामिल रहे हैं। इसको AAP ने नकारते हुए कहा था कि राजनीतिक बदले की भावना के तहत ये सब हो रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए दलील दी कि निचली अदालत में हमको बात रखने का मौका ही नहीं मिला। वहीं, इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि ये कहना सही नहीं है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।