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December 12, 2024

परिजनों की मर्जी के खिलाफ शादी करने पर युवती की हत्या में दोषी तीन भाइयों को फांसी की सजा

परिवार के लोगों के खिलाफ प्रेमी के साथ लव मैरिज करने वाली युवती की हत्या के मामले में दोषी तीन भाइयों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई।

परिवार के लोगों के खिलाफ प्रेमी के साथ लव मैरिज करने वाली युवती की हत्या के मामले में दोषी तीन भाइयों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 5–50 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने इस हत्या को आनर किलिंग माना है। मामला हरिद्वार जिले का है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी नेपाल सिंह की पुत्री प्रीती ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ वर्ष 2014 में खानपुर थाना क्षेत्र के ही धर्मुपुर गांव निवासी ब्रजमोहन से प्रेम विवाह किया था। इस से उसके परिवार के लोग नाराज थे। शादी के बाद से विवाहिता के परिजनों ने उससे संबंध खत्म कर लिए थे। 18 मई 2018 को प्रीती खानपुर थाना क्षेत्र के ही अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी।
इस दौरान वहां पहले से घात लगाकर बैठे प्रीती के सगे भाई कुलदीप व अरुण और ममेरे भाई राहुल निवासी अबदीपुर ने फावड़े व गंडासे से काटकर प्रीती की निर्मम हत्या कर दी थी। मामले में विवाहिता के पति ब्रजमोहन ने पांच लोगों कुलदीप, अरुण, राहुल के अलावा श्याम सिंह व ओमकार को नामजद करते हुए खानपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
जांच के दौरान पुलिस की ओर से श्याम सिंह व ओमकार के नाम मामले से निकाल दिए गये थे। कुलदीप, अरुण व राहुल को दोषी मानते हुए 13 अगस्त 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में 15 गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरराज ने निर्मम हत्या के इस मामले को आनर किलिंग मानते हुए तीनों को दोषी करार दिया। साथ ही तीनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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