हेट स्पीट केस में सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा
उत्तर प्रदेश में रामपुर कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही उन्हें 25 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। इससे पहले आज कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। जानकारी के अनुसार अदालत से ही उन्हें इस मामले में अंतरिम बेल मिल जाएगी। दोषी साबित होने के बाद ही उन्हें अदालती कस्टडी में ले लिया गया था। वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था, जिसे लेकर कोर्ट का फैसला आया है। खान पर हेट स्पीच देने का आरोप है। उनकी विधायकी भी हाथ से जा सकती है। ऐसे में आजम के लिए ये डबल झटका है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)बताते चलें कि 7 अप्रैल 2019 को रामपुर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ने अपनी चुनावी सभा में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनके इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कार्यवाही की थी और चुनाव आयोग की वीडियो टीम के इंचार्ज द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में आज फैसला आया है। आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज हुआ था।

Bhanu Prakash
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भानु बंगवाल
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।



