Loksaakshya Social

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

September 22, 2024

हाथरस केस में फैक्ट चेकर जुबैर को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल

1 min read
हाथरस केस में फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जिनमें हाथरस में दो एफआईआर दर्ज हैं।

हाथरस केस में फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जिनमें हाथरस में दो एफआईआर दर्ज हैं। ज़ुबैर की गिरफ़्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यहां महादेव की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर मुकदमा दर्ज है। हाथरस कोर्ट से पुलिस के आग्रह पर ज़ुबैर को कोर्ट में पेश होने का वारंट जारी किया गया, जिसके बाद आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई। ज़ुबैर के वकीलों की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि ज़ुबैर को जेल में रखने के लिए यूपी पुलिस एक बाद एक एफआइआर सामने लेकर आ रही है।
जुबैर के खिलाफ हाथरस जिले के दो अलग-अलग थानों में मामला दर्ज हैं। पुरदिलनगर में एक माह पूर्व हुए बवाल में इसकी भूमिका मानी जा रही है। इस संबंध में सिकंदराराऊ में मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा कोतवाली सदर में चार जुलाई को धार्मिक भावना भड़काने का मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में पुलिस ने सीतापुर जेल में बी-वारंट दाखिल किया है। फिलहाल उसे तिहाड़ जेल से हाथरस लाया गया है। इस प्रकरण की जांच एसआइटी कर रही है। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर में भी मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है। वहीं, लखीमपुर मामले में शुक्रवार को जमानत पर सुनवाई होनी है।
राष्ट्र स्वाभिमान दल के संस्थापक हाथरस के दीपक शर्मा ने कोतवाली सदर में जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि जुबैर इंटरनेट मीडिया पर देवी देवताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करता रहता है। विवादित तस्वीरें बनाकर पोस्ट कर हिंदुओं की भावनाओं ठेस पहुंचाता है। इस मामले में पुलिस ने धारा 153ए, 295ए, 298 व 67 आइटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।
बता दें कि मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ सिर्फ उत्तर प्रदेश में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। इनकी जांच के लिए एक SIT बना दी गई है। जांच IG लेवल के अधिकारी करेंगे। इन सभी मुकदमों में एक जैसी धाराएं लगाई गई हैं। ज़ुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मुक़दमों की जांच में पता चला है कि सभी 6 मुकदमे धारा 153A और 295A के तहत दर्ज हैं। धारा 153 (ए) उन लोगों पर लगाई जाती है, जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 295(ए) उन लोगों पर लगाई जाती है जो धार्मिक भावनाएँ आहत करने का कृत्य करते हैं।

Website | + posts

लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
वाट्सएप नंबर-9412055165
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *