उत्तराखंड में कोरोना की लहरः नए संक्रमित और मौत ने तोड़ा रिकॉर्ड, दो बजे से बंद होंगी दुकानें, खुलेंगे सरकारी कार्यालय

उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। बुधवार 28 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट ने 24 घंटे के भीतर नए संक्रमितों और मौत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बुधवार को 6954 नए संक्रमित मिले। वहीं, 108 लोगों की मौत हुई। मंगलवार 27 अप्रैल को 5703 नए संक्रमित मिले और 96 लोगों की मौत हुई थी। इसी माह अप्रैल में ये चौथी बार है कि जब एक दिन में पांच हजार से ज्यादा संक्रमित मिले। वहीं, पहली बार छह हजार का आंकड़ा बुधवार को पार हुआ। वहीं प्रदेश में बुधवार को 506 केंद्र में 35898 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए।
वर्तमान में उत्तराखंड में 45383 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और इलाज करा रहे हैं। वहीं, बुधवार को कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 3485 है। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 168616 हो गई है। इनमें 117221 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तराखंड में अब तक कोरोना से 2417 लोगों की जान जा चुकी है।
देहरादून में डरा रहा नए संक्रमितों का आंकड़ा
देहरादून में नए संक्रमितों का आंकड़ा डराने लगा है। देहरादून में बुधवार को 2329 संक्रमित मिले। हरिद्वार में 1178, उधमसिंह नगर में 849, नैनीताल में 665, चमोली में 175, पौड़ी में 174, चंपावत में 153, अल्मोड़ा में 140, बागेश्वर में 128, टिहरी में 109 संक्रमित मिले।
दोपहर दो बजे तक खुलेंगी आवश्यक दुकानें
उत्तराखंड में ऋषिकेश, देहरादून के साथ ही छावनी परिषद गढ़ी कैंट, क्लेमंटाउन, के साथ ही नगर पालिका डोईवाला, विकासनगर, हरर्बटपुर, मसूरी क्षेत्र में भी कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब ऐसे क्षेत्र में आवश्यक सेवा की दुकानों का समय भी दोपहर दो बजे तक किया गया है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी, बेकरी, डेरी, मीट-मछली (लाईसेंसधारी), राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशुचारा तथा अंडे की दुकानें अब दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
बढ़ाए जा रहे हैं कंटेनमेंट जोन
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 213 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। यहां लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे स्थानों में सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। वहीं, लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। एक परिवार के एक सदस्य को आवश्यक वस्तु के लिए मोबाइल वेन तक जाने की अनुमति है। इन क्षेत्र में देहरादून में 55, हरिद्वार में 13, नैनीताल में 36, पौड़ी में 12, उत्तरकाशी में 26, उधमसिंह नगर में 43, चंपावत में 16, चमोली में तीन, टिहरी में आठ, रुद्रप्रयाग में एक कंटेनमेंट जोन है।
कई शहरों में एक सप्ताह का कर्फ्यू
देहरादून में देहरादून, मसूरी, विकासनगर, हरर्बटपुर, मसूरी, डोईवालाऔर ऋषिकेश, नैनीताल में हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं, पौड़ी में कोटद्वार, स्वर्गाश्रम व लक्ष्मणझूला, टिहरी के कई कस्बों, उधमसिंह नगर, चंपावत, हरिद्वार आदि में तीन मई तक कर्फ्यू है। ये तीन मई की सुबह तक के लिए कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहां आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। अन्य स्थानों पर हर शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू है। वहीं, कर्फ्यू के दौरान लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं।
सुबह दिए तीन दिन और कार्यालय बंद करने के आदेश, शाम को पलटे
उत्तराखंड में सरकारी कार्यालयों को 28 अप्रैल तक बंद करने के आदेश थे। इसमें संसोधन करते हुए आज ही दोपहर स्वास्थ्य सचिव डॉ. पंकड पांडे ने अवगत कराया कि 29, 30 अप्रैल और एक मई को भी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। वहीं, शाम को इन आदेश को पलट दिया गया। शाम को डॉ. पंकज कुमार पांडे ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कि पहले से आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। इसमें समूह क व ख के कार्मियों की उपस्थिति 29 अप्रैल से शत प्रतिशत रहेगी। आवश्यक सेवा संबंधी विभागों को छोड़कर समूह ग और घ के कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर सीमित किया जाएगा।
ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो, 55 वर्ष से अधिक आयु तक गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिक घर से ही कार्य करेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही इनको कार्यालय बुलाया जाएगा। राजकीय शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थिति की छूट रहेगी। शासकीय कार्यों में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय बुलाया जा सकेगा। जहां तक संभव हो बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाए। इसके अतिरिक्त पूर्व में निर्गत 20 अप्रैल में कार्यालय में सावधानियों बचाव हेतु दिए गए दिशानिर्देश यथावत लागू रहेंगे।
देहरादून में कर्फ्यू के नियम
-इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
-कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकान व वाहनो को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी। फल, सब्जी की दुकाने, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशु चारा की दुकाने अपराह्न दो बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
-पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
-आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनो को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट होगी।
-हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
-शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/समुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही हो सकेंगे।
-सर्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी।
-औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिको को आने-जाने की छूट होगी।
-रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
– शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।
-सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा प्रशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
-मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
– वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
-कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
-पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रखेंगे।
-जनपद देहरादून के अन्य स्थान पर पूर्व आदेश लागू रहेंगे।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।