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March 14, 2026

उत्तराखंड में 5058 नए संक्रमित, 67 की मौत, एक्टिव केस 39 हजार के पार, कई शहरों में कर्फ्यू, देखें नियम

उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। सोमवार 26 अप्रैल की शाम को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 5058 नए संक्रमित मिले। वहीं, 24 घंटे के भीतर 67 लोगों की मौत हुई और 1601 लोग स्वस्थ हुए।

उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। सोमवार 26 अप्रैल की शाम को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 5058 नए संक्रमित मिले। वहीं, 24 घंटे के भीतर 67 लोगों की मौत हुई और 1601 लोग स्वस्थ हुए। वर्तमान में एक्टिव केस 39031 हो गए हैं। वहीं रविवार को 4368 नए केस दर्ज किए गए थे और 44 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई थी। इससे पहले शनिवार 24 अप्रैल को अब तक के सर्वाधिक 5084 नए संक्रमित मिले थे और 81 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी।


सर्वाधिक संक्रमित देहरादून में, हरिद्वार दूसरे नंबर पर
24 घंटे के बीतर सर्वाधिक संक्रमित देहरादून जिले में मिले। वहीं, हरिद्वार दूसरे नंबर पर है। देहरादून में 2034, हरिद्वार में 1002, नैनीताल में 767, पौड़ी में 323, उधमसिंह नगर में 283, अल्मोड़ा में 135, चंपावत में 104 संक्रमित मिले। प्रदेश में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 156859 हो गई है। इनमें से 112265 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 2213 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। टीकारण अभियान के तहत सोमवार को 662 केंद्र में 42614 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए।


163 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 163 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। यहां लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे स्थानों में सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। वहीं, लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। एक परिवार के एक सदस्य को आवश्यक वस्तु के लिए मोबाइल वेन तक जाने की अनुमति है।
कई शहरों में एक सप्ताह का कर्फ्यू
देहरादून में देहरादून और ऋषिकेश, नैनीताल में हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं, पौड़ी में कोटद्वार, स्वर्गाश्रम व लक्ष्मणझूला, टिहरी के कई कस्बों, उधमसिंह नगर आदि में आज शाम सात बजे से तीन मई की सुबह तक के लिए कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहां आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। अन्य स्थानों पर हर शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू है।


देखें नियम
-इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
-कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकान व वाहनो को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी। फल, सब्जी की दुकाने, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशु चारा की दुकाने अपराह्न चार बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
-पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
-आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनो को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट होगी।
-हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
-शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/समुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही हो सकेंगे।
-सर्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी।
-औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिको को आने-जाने की छूट होगी।
-रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
– शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।
-सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा प्रशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
-मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
– वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
-कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
-पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रखेंगे।
-दिनांक 26.04.2021 को बाजार सांय 5 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 7 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।
-जनपद देहरादून के अन्य स्थान पर पूर्व आदेश लागू रहेंगे।

Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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