कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मिली जमानत, फिलहाल गुजरात की अदालत ने सजा पर लगाई रोक, राहुल बोले-सत्य ही मेरा अस्त्र
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात में सूरत की सत्र अदालत ने मानहानि के मामले में सोमवार को जमानत दे दी। राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ के संदर्भ में उनकी 2019 की टिप्पणी के लिए निचली अदालत ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी मोगेरा की अदालत ने कहा कि वह मामले में शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी करने के बाद 13 अप्रैल को दोषसिद्धि के निलंबन के लिए गांधी की याचिका पर सुनवाई करेगी। सत्र अदालत ने प्रतिवादी (पूर्णेश मोदी) को 10 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है और सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अदालत उनकी दोषसिद्धि पर रोक के संबंध में 13 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने अपनी सजा को भी चुनौती दी है, जिस पर 3 मई को सुनवाई होगी। बता दें कि इस मामले में सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की है। राहुल गांधी को हाल ही में गुजरात की अदालत के आदेश के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और तीन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सूरत पहुंचे थे। अदालत में पेशी से पहले राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस संघर्ष में सत्य ही मेरा अस्त्र-राहुल गांधी
कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मानहानि के मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर करने के बाद सोमवार को कहा कि वह मित्रकाल के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसमें सत्य ही उनका अस्त्र है। उन्होंने ट्वीट किया कि ये मित्रकाल के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा!’ वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उनके इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा-सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये है मोदी सरनेम वाले बयान का मामला
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 में दर्ज ‘मोदी सरनेम’ वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात के सूरत की जिला कोर्ट ने कल 23 मार्च को दोषी करार दे दिया है। साथ ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई और हाथों हाथ बेल भी दे दी गई है। साथ ही उन्हें कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 30 दिन की अपील का समय दिया गया है। राहुल गांधी ने कोर्ट में साफ कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। यह मामला राहुल गांधी की ओर से दिए गए ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था-क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है? इस मामले में जब फैसला सुनाया गया, तब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत जिला न्यायालय में मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कोई उन्हें जो सजा देगी, वो उन्हें मंजूर होगी। उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत देते हुए उनकी सजा को निलंबित किया था। अब लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।