उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू के बदले नियम, अब सप्ताह में तीन दिन शाम पांच बजे तक खुलेंगे समस्त बाजार
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के नियम को फिर से बदल दिया। लगातार बंदी के चलते व्यापारियों में रोष को देखते हुए अब नए नियमों के शासनादेश मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी कर दिए।
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के नियम को फिर से बदल दिया। लगातार बंदी के चलते व्यापारियों में रोष को देखते हुए अब नए नियमों के शासनादेश मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी कर दिए। इसके तहत व्यापारियों को कुछ राहत दी गई है। साथ ही दुकानों के खुलने के समय में भी बढ़ोत्तरी की गई है। अब एक साथ बाजार खुलेंगे।
उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मंगलवार आठ जून को 546 कोरोना के नए संक्रमित मिले और 13 लोगों की मौत हुई। एक दिन पहले सोमवार सात जून को 395 कोरोना के नए संक्रमित मिले थे और 21 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। साथ ही मंगलवार आठ जून को 2717 लोग स्वस्थ हुए। वहीं ब्लैक फंगस का भी हमला लगातार हो रहा है। अब तक विभिन्न अस्पतालों में 322 मामले दर्ज किए गए। इनमें अब तक 50 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। वहीं, 18 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।
कोरोना के घटते मामलों को देख अब व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए कुछ नियमों में ढील दी गई है। पहले दुकानों के खुलने का समय सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे था। अब इसे भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही अलग-अलग दिन में अलग अलग दुकानों को खोलने के आदेश निरस्त करते हुए नई एसओपी जारी की गई है।
ये हैं नियम
-समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक 09, 11 एवं 14 जून, 2021 को प्रातः 08.00 बजे से अपराह 05.00 बजे तक खुले रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल
संस्थान स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल मनोरजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
-कोविड कर्फ्यू अवधि में दिनांक शनिवार 12 जून एवं रविवार 13 जून को नगर निकाय की ओर से समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करेगें।
-सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर-राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।
-आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
-होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों को ले जाने या होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी।
-होटल, ढाबों और रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, ढाबे, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी के लिए वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।
-राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्ना मार्गा में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालको/ यात्रियों की सुविधा के लिए भोजन को पैकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।
-ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DIDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी/होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।
-खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।
इन्हें भी रहेगी अनुमति
-प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया
-दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
-पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयों और सेवाएँ।
-कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।
-कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाए और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं।
-क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग के लिए चिह्नित किए गए प्रतिष्ठान ।
-उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।
-बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों बस और टैक्सी के ड्राईवर, कन्डक्टर और हैल्पर को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी।
-सार्वजनिक परिवहन का अंतर-राज्यीय आवागमन 100 capacity के साथ राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।
-सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान की लोड करने/ उतारने की दैनिक रूप से (24×7) अनुमति है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।