15 मार्च तक ओआरओपी के तहत केंद्र करे बकाया भुगतानः सुप्रीम कोर्ट
वन रैंक वन पेंशन ( OROP) नीति के तहत पेंशन के भुगतान को लेकर भारतीय पूर्व सैनिकों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ओआरओपी के सभी बकाए के भुगतान का काम तेजी से हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च तक भुगतान किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)दरअसल OROP का भुगतान सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को किया जाता है, जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होते हैं। भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। इस दौरान एजी आर वेंकटरमणि ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी रख रहा हूं और इसे जल्द ही भुगतान किया जाएगा। 25 लाख पेंशनभोगी हैं, लिस्ट अंतिम स्क्रीनिंग के लिए मंत्रालय के पास आ गई है और यह रक्षा मंत्रालय की फाइनेंस शाखा के पास है।

Bhanu Prakash
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भानु बंगवाल
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।




