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November 22, 2024

सुप्रीम कोर्ट में मामला, कैबिनेट मंत्री महाराज ने कर दी घोषणा, पंचायत चुनाव में 2019 से पूर्व वालों पर नहीं लागू होगा दो बच्चों का नियम

जो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसे लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी। ये घोषणा भी बीजेपी के जनसंख्या नियंत्रण पर दिए जा रहे संदेश के विपरीत है। मुद्दा है पंचायत चुनावों में दो से अधिक बच्चे वालों को चुनाव लड़ने का अधिकार। राज्य के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में उन व्यक्तियों को भी चुनाव लड़ने की पैरवी कर रहे हैं, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। सरकार ने वर्ष 2019 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त का प्रविधान कर दिया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस बीच कुछ लोग सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध नैनीताल हाईकोर्ट गए। सितंबर में हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया कि अधिनियम में यह संशोधन 25 जुलाई 2019 को पारित हुआ। ऐसे में यह नियम इस अवधि से पहले वालों पर लागू नहीं होगा। इसके बाद विभाग ने सभी जिलों को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति भेज दी थी और फिर अक्टूबर 2019 में इसी आधार पर पंचायत चुनाव हुए। बाद में इस मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी विचाराधीन है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

शनिवार को उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उनके लिए राहत की खबर है। ऐसे सभी पात्र व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, जिनके 25 जुलाई 2019 से पूर्व दो से अधिक बच्चे हैं। अपने गढ़वाल भ्रमण के सातवें दिन शनिवार को टिहरी जिला मुख्यालय सभागार में उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 25 जुलाई 2019 से पहले दो से अधिक बच्चों वालों के पंचायत चुनाव लड़ने पर अब दो बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

प्रदेश के पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, जलागम, धर्मस्य एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने आज जिला मुख्यालय सभागार में 13 करोड की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के साथ-साथ टिहरी बांध प्रभावित परिवारों के पात्र 100 लोगों को 29 करोड़ 55 लाख 33 हजार 7 सौ 37 रुपये की धनराशि के चेक बांटे। साथ ही रौलाकोट के 113 पात्र व्यक्तियों को भूखंड आवंटन पत्र वितरित किए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि टिहरी बांध प्रभावित परिवारों की मुआवजे एवं पुनर्वास संबंधी लंबे समय से चल रही मांगों को लेकर हम लगातार प्रयासरत रहे हैं। पुनर्वास विभाग के पास पुनर्वास के लिए भूमि का अभाव होने के कारण हमारी सरकार द्वारा भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री को प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या के निदान के लिए प्रस्ताव रखा गया था। इस पर ऊर्जा सचिव एवं टीएचडीसी और पुनर्वास निदेशालय के अधिकारियों की बैठकों के पश्चात और मेरे प्रयायों से टिहरी बांध प्रभावित परिवारों की पुनर्वास संबंधी समस्याओं का काफी हद तक निराकरण हुआ है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

उन्होंने कहा कि पारसी क्षति नीति के तहत प्रभावित परिवारों को अब तक 40 करोड से अधिक की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है जबकि अन्य प्रभावित ग्रामों के पात्र व्यक्तियों को भी शीघ्र मुआवजा दिये जाने के अलावा उनकी पुनर्वास संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

लोकार्पण, शिलान्यास एवं चेक वितरण कार्यक्रम के दौरान टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंहं, जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल, पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद रतूडी, खेम सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख राजेन्द्र भंडारी, मीना खाली, शिवानी बिष्ट, बसुमति घणाता, सीता देवी, प्रतापनगर ब्लॉक प्रमुख प्रदीप रमोला, भाजपा जिला महामंत्री उदय रावत एवं राजेन्द्र जुयाल, दिनेश डोभाल, जगदम्बा रतूड़ी, शीशराम थपलियाल, रामकुमार कठैल सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।

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