बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, रेप केस में एफआइआर दर्ज करने के हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

हाईकोर्ट के फैसले को शाहनवाज हुसैन ने चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में एफआइआर दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। कोर्ट ने कहा पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
निचली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। पुलिस ने रिपोर्ट में पेश कर कहा था कि हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता। दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आज सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित महिला के वकील ने जब तेज आवाज में बोलना शुरू किया तो मुकुल रोहतगी ने याचिकर्ता शाहनवाज का पक्ष रखना शुरू किया। कोर्ट ने कहा कि हम पीड़िता को भी सुनेंगे, लेकिन पहले याचिकाकर्ता की दलील सुन ली जाए। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मामला जस्टिस ललित और जस्टिस भट्ट की पीठ के सामने मुकुल रोहतगी ने शाहनवाज हुसैन का पक्ष रखा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मुकुल रोहतगी ने कहा 31 जनवरी 2018 को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला तो तलाक लेकर मेरे पास अपना दुखड़ा सुनाने आई। वो रोई भी थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ. रोहतगी ने कहा कि 482 के तहत हम राहत चाहते हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दिल्ली उच्च न्यायालय की रेप की FIR दर्ज करने के आदेश को शाहनवाज हुसैन ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इंकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई सितंबर के तीसरे हफ्ते में होगी।

Bhanu Prakash
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।