आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मेयर चुनाव में वोट नहीं करेंगे मनोनीत पार्षद, 24 घंटे में नोटिस जारी करने के आदेश
1 min readदिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव मामले में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि मेयर चुनाव में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षद (एल्डरमैन) वोट नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम एमसीडी और एलजी की ये दलील नहीं मान रहे कि पहली मीटिंग में मनोनीत पार्षद वोट कर सकते हैं। मेयर के चुनाव के लिए पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी किया जाए। नोटिस में मेयर चुनाव और अन्य चुनाव की तारीख बताई जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के एलजी के फैसले को चुनौती देने वाली आप नेता डॉ. शैली ओबेरॉय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया। वोटिंग में हो रही देरी पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश की राजधानी में ये हो रहा, अच्छा नहीं लगता। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
पहले होगा मेयर का चुनाव, फिर डिप्टी और स्टैंडिंग काउंसिल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243R के हिसाब से मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते। चुनाव जल्द से जल्द होना बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले मेयर का चुनाव होगा। उसके बाद डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग काउंसिल का चुनाव होगा। एमसीडी के वकील एडिशनल सॉलिसीटर जनरल संजय जैन ने कहा कि एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) वोट दे सकते हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं
आम आदमी पार्टी की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं दो बातें आपके सामने रखूंगा। पहली बात- हम बात कर रहे हैं किसी नगर पालिका में मेयर चुनाव की। कृपया अनुच्छेद 243R देखें. संविधान का अनुच्छेद 243R एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं देता है। पैरा 1 कहता है कि मनोनीत व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते। इस चुनाव के लिए इस नगर पालिका के लिए यह अधिनियम इसे दर्शाता है, वह खंड 3ए है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सिंघवी ने कहा कि अब वास्तविक नियमों को देखें. पहले आप महापौर का चुनाव करते हैं और फिर महापौर शेष बैठक की अध्यक्षता करते हैं। कोर्ट को चुनाव की तारीख तय करनी चाहिए। जो भी हो उन्हें चुनाव कराना चाहिए। CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया, अनुच्छेद 243R से पता चलता है कि मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। पहले चुनाव के लिए कल बैठक होगी। मेयर का चुनाव तत्काल होना है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सिंघवी ने कहा कि उन्होंने दो बार यह कहकर चुनाव रद्द कर दिया कि एल्डरमैन मतदान करेंगे। संजय जैन ने कहा कि एमसीडी के मुताबिक, मेरी समझ यह है कि एल्डरमैन वोट दे सकते हैं। सीजेआई ने पूछा कि हमें 243R पर बताएं कि क्या एल्डरमैन मतदान कर सकते हैं। जैन ने कहा कि नगर पालिका की ये बैठक पहली बैठक से अलग है जो महापौर के चुनाव के लिए विशेष प्रावधान है। उस बैठक के लिए कोई रोक नहीं है, क्योंकि शब्द हैं कि निगम को मतदान करने की अनुमति है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
वहीं, एलजी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि पहली बैठक में वोटिंग पर पाबंदी नहीं है। म्युनिसिपल एक्ट के प्रावधानों के हवाले से जैन ने कहा कि वो फाउंडेशनल मीटिंग होती है। उसका स्पष्ट प्रावधान है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
पहली बैठक में सभी मतदान कर सकते हैं
सीजेआई ने कहा कि तो आपका निवेदन यह है कि पहली बैठक में मतदान पर कोई रोक नहीं है। इसपर जैन ने कहा कि जी, हां। निगम की बाद में होने वाली बैठकों में मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते, लेकिन यह रोक मेयर चुनने के लिए होने वाली पहली बैठक पर लागू नहीं है। पहली बैठक में सभी मतदान कर सकते हैं। एक बार मेयर चुने जाने के बाद ही निगम सक्रिय होता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सीजेआई ने का तर्क
आदेश लिखवाते हुए सीजेआई ने कहा कि मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की गई। DMC एक्ट की धारा 35 (1) और अध्याय 2 के हिसाब से पहली बैठक में मेयर का चुनाव होता है। धारा 3 की उपधारा 3 के मुताबिक निगम का गठन पार्षदों से होता है। इसके अलावा 10 लोग जो 25 साल की उम्र से कम के न हों और विशेष समझ रखते हों, सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। हालांकि, इन मनोनीत सदस्यों को सदन में वोटिंग का अधिकार नहीं होता। पहली बैठक के लिए ऐसे पार्षद को सभापति बनाया जाता है, जो खुद मेयर पद का प्रत्याशी न हो। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सीजेआई ने कहा कि विवाद 2 बिंदुओं पर है। एल्डरमैन (मनोनीत सदस्य) मेयर चुनाव में वोट दे सकते हैं या नहीं। और क्या डिप्टी मेयर या बाकी चुनाव मेयर पद के चुनाव के बाद हों या एक साथ। हमने सभी पक्षों को सुना। अनुच्छेद 243 R कहता है कि सभी पद चुनाव के जरिये भरे जाएंगे। राज्य की विधानसभा कुछ सदस्यों के मनोनयन के लिए भी नियम बना सकती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मनोनीत सदस्य किसी भी बैठक में वोट नहीं दे सकते-सीजेआई
चीफ जस्टिस (CJI) ने कहा कि याचिकाकर्ता की दलील है कि मनोनीत सदस्य निगम की बैठक में वोट नहीं दे सकते, लेकिन एमसीडी और एलजी के वकीलों का कहना है कि यह रोक नियमित बैठक के लिए है। मेयर चुनने के लिए होने वाली पहली बैठक के लिए नहीं। मनोनीत सदस्य किसी भी बैठक में वोट नहीं दे सकते। इसमें पहली बैठक भी शामिल है। सीजेआई ने कहा कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव होना चाहिए। उसके बाद मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और बाकी पदों के लिए चुनाव होना चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। केजरीवाल ने लिखा- सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया है कि एलजी और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
SC का आदेश जनतंत्र की जीत। SC का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा।
ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 17, 2023
3 बार टल चुका है मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव
एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर 3 बार चुनाव टल चुके हैं। तीसरी बार चुनाव स्थगित होने के बाद आप मेयर पद प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मसले में आज फिर सुनवाई है। इस मसले को लेकर छह फरवरी को हंगामे के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद एससी में मसला पहुंचने के बाद 16 फरवरी को प्रस्तावित चुनाव टल गया था। यही वजह है कि अब सभी को सर्वोच्च अदालत के फैसले का इंतजार हो रहा था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये हैं मेयर पद के कैंडिडेट्स
आम आदमी पार्टी ने मेयर के लिए शैली ओबेरॉय और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। वहीं, डिप्टी मेयर के लिए आप ने मोहम्मद इकबाल और बीजेपी ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है।
MCD चुनाव में AAP ने 15 साल बाद बीजेपी को हराया
निकाय चुनाव 4 दिसंबर को हुए और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को हुई थी। आम आदमी पार्टी (AAP) ने 134 वार्ड जीतकर चुनाव जीता और 15 साल से MCD में शासन कर रही बीजेपी को हरा दिया। इस चुनाव में बीजेपी को 104 वार्डों में जीत मिली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकी।
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भानु बंगवाल
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।