कांग्रेसी नेताओं जयेंद्र रमोला, अभिनव थापर व गरिमा दसौनी पर पुलिस मुकदमें में हाईकोर्ट से बड़ी राहत
मुकदमे के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की ओर से दर्ज याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। विगत दिनों प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के पुत्र पीयूष अग्रवाल ने अभिनव थापर, जयेंद्र रमोला व गरिमा दसोनी पर कोतवाली देहरादून में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया कि। आरोप लगाया गया कि इन तीन कांग्रेसी नेताओं ने उनके और उनके पिता वित्त मंत्री का सार्वजनिक अपमान किया। पीयूष और उनके पिता वित्त मंत्री पर कांग्रेस नेताओ ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में 28 दिसंबर 2022 को प्रेसवार्ता के माध्यम से राजस्व चोरी व सरकारी धन के लूट के आरोप लगाए थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस राजनैतिक FIR के विरुद्ध अभिनव थापर, जयेंद्र रमोला और गरिमा दासोनी तीनों कांग्रेसी नेताओं ने हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दायर की। इस पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में दायर याचिका में मुख्य बिंदु था कि जयेंद्र रमोला ने प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा। उनके चुनाव को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन भी दाखिल की गई है। वहीं, अभिनव थापर ने विधानसभा भर्ती घोटाले को हाईकोर्ट के पटल पर खोला है। इसमें पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल मुख्य आरोपियों में से एक हैं। इसलिए उनके बेटे ने इनपर राजनीतिक रंजिश के तहत यह मुकदमा पुलिस से करवाया। यह भी बताया कि जो प्रेस वार्ता की गई वह सरकारी सत्यापित दस्तावेजों के आधार पर की गई और कोई अनर्गल आरोप नहीं लगाये। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय मिश्रा ने सरकार को आदेश देते हुए तीनों कांग्रेसी नेताओ के खिलाफ पूरी पुलिस जांच को स्थगित कर दिया। हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया की चार सप्ताह के भीतर पुलिस और पीयूष अग्रवाल ये बताए की यह FIR इन कांग्रेसी नेताओ पर किन तथ्यों के आधार पर दर्ज कराई गई थी। समस्त याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया। इस हाई-प्रोफाइल राजनैतिक मामले में कांग्रेसी नेताओ के लिए हाईकोर्ट से यह बड़ी राहत की खबर है। मुख्य अपीलकर्ता अभिनव थापर के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि जस्टिस संजय मिश्रा की बेंच ने यह आदेश दिए है कि पुलिस जांच स्थगित की जाए व 4 हफ्ते में सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
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भानु बंगवाल
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।