दिल्ली में बीजेपी की बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मनोनीत पार्षद नहीं कर सकते वोट, फिर टला मेयर चुनाव
दिल्ली मेयर चुनाव में बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट हैं। दिल्ली में मेयर मामले में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब 16 फरवरी को मेयर का चुनाव नहीं होगा। शीर्ष अदालत अब 17 फरवरी को आगे की सुनवाई करेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी। इस बीच, उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल के 16 फरवरी को मेयर चुनाव कराने के फैसले को इजाजत दे दी थी, लेकिन अब शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को करेगा। यानी 16 फरवरी को अब मेयर का चुनाव नहीं हो पाएगा। इसी मुद्दे पर पिछले दो बार के मेयर चुनाव में घमासान भी मचा था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आप मनोनीत पार्षदों के वोटिंग राइट का विरोध कर रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस बारे में संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी से पेश वकील ने पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का हक देने का मुद्दा उठाया और कहा कि गुरुवार को चुनाव होना है। कोर्ट ने चुनाव को स्थगित करने के संकेत दिए हैं। कोर्ट मामले की सुनवाई 17 फरवरी (शुक्रवार) को करेगी। बता दें कि उपराज्यपाल ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए 16 फरवरी को बैठक के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दिसंबर में हुए MCD चुनावों में आम आदमी पार्टी स्पष्ट विजेता के रूप में उभरी थी। उसने 134 वार्डों में जीत हासिल की और निकाय निकाय में बीजेपी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। वहीं बीजेपी ने 104 वार्ड जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। कांग्रेस महज नौ सीटें ही जीत पाई थी। हालांकि, दिसंबर के दिल्ली नगर निगम चुनाव में अपनी जीत के बाद आम आदमी पार्टी के पास निगम में बहुमत है, लेकिन गुप्त मतदान और क्रॉस वोटिंग महापौर पद के चुनाव में परिणाम बदल सकते हैं।

Bhanu Prakash
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भानु बंगवाल
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।