अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, अब जेल से चलाएंगे सरकार, ईडी की हिरासत में घर का खाना खाने की इजाजत

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट ने सात दिनों की ईडी रिमांड में भेज दिया है। कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की 28 मार्च तक रिमांड दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जस्टिस कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर दो बजे अदालत में पेश किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि वह मामले में शामिल पार्टी के नेताओं के साथ मुख्य साजिशकर्ता थे। ऐसे में उनसे पूछताछ करना काफी जरूरी है। वहीं, अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाने का मन बनाया है। उन्होंने कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अदालत के आदेश में कही गई ये बात
-28 मार्च दोपहर दो बजे तक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करना होगा।
-अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ की जायेगी, वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी और फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा।
-सीआरपीसी के सेक्शन 41 D के तहत CM अरविंद केजरीवाल को अपने वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मिलने की इजाजत दी गई।
-CM अरविंद केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की इजाजत दी गई।
-दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए कोर्ट ने ED को आदेश दिया है कि वो डॉक्टर्स द्वारा सुझाई गई डाइट उन्हे मुहैया नही करवाते है तो उन्हे घर का खाना खाने की इजाजत है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कोर्ट में ईडी की ओर से दी गई ये दलील
ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केजरीवाल ने पंजाब चुनाव लड़ने के लिए साउथ ग्रुप से कई करोड़ रुपये मांगे थे। उन्होंने कहा कि AAP एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ‘कंपनी’ है. ऐसे में जिम्मेदार हर व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ईडी ने कोर्ट में कहा कि वो जानबूझकर नौ समन पेश नहीं हुए। ऐसे में जब उनका (केजरीवाल) बयान पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया तो उन्होंने सच्चाई नहीं बताई या सही तथ्य नहीं दिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अरविंद केजरीवाल के वकील की दलील
केजरीवाल का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। इस केस में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। सिंघवी ने आगे कहा कि इस मामले में महत्वपूर्ण न्यायिक विवेक के इस्तेमाल की जरूरत है, इसमें लोकतंत्र के बड़े मुद्दे शामिल हैं। दरअसल, ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब नीति बनाने और लागू करने में गड़बड़ी हुई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ईडी ने लगाए ये आरोप
दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम केसीआर की बेटी के. कविता को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम ने बयान जारी किया है। इसमें एजेंसी ने शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार के. कविता के साथ अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन हुआ है। एजेंसी ने दावा किया कि केजरीवाल ने दिल्ली का मुख्यमंत्री होने का लाभ उठाते हुए धन शोधन में आम आदमी पार्टी का सहयोग किया। केजरीवाल रिश्वत की मांग कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के में शामिल थे। मामले में AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दावा किया कि के. कविता ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शराब नीति में बदलाव करवाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अब तक हुई गिरफ्तारी
दिल्ली की शराब नीति केस में अब तक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कारोबारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरेस्ट हो चुके हैं। इस केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। तब से वह तिहाड़ जेल में हैं। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने चार्जशीट में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया गया था। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के. कविता को हिरासत में ले रखा है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।