अंकिता हत्याकांडः 500 पन्नों की चार्जशीट में बनाए 100 गवाह, सोमवार को कोर्ट में होगी दाखिल

बता दें कि 22 दिसंबर को आरोपियों की गिरफ्तारी के तीन माह पूरे हो रहे हैं। इससे पहले चार्जशीट दाखिल होनी जरूरी थी। इसके बाद अब मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा। वहीं, वीआईपी का नाम पता करने के लिए एसआईटी ने आरोपियों के नार्को टेस्ट की अनुमति भी कोर्ट से मांगी। पुलकित और सौरभ भास्कर ने तो हामी भर दी थी। वहीं, तीसरे आरोपी अंकित ने दस दिन का समय मांगा। इसकी सुनवाई 22 को ही होनी है। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये है प्रकरण
बता दें कि पौड़ी जिले के यमकेश्वर प्रखंड के अंतर्गत गंगा भोगपुर स्थित रिसोर्ट से 18 सितंबर की रात से संदिग्ध परिस्थितियों में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी लापता हो गई थी। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि हत्या कर उसका शव चीला नहर में फेंक दिया गया था। इस मामले में रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पूर्व बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य है। पुलकित आर्य रिजॉर्ट का मालिक है। विनोद आर्य और उनके दूसरे बेटे अंकित आर्य को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था।

Bhanu Prakash
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भानु बंगवाल
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।