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May 31, 2025

अंकिता भंडारी के परिजनों को मिला न्याय, बीजेपी के पूर्व नेता के बेटे सहित तीन को उम्रकैद की सजा, अनुत्तरित रहा वीआईपी का सवाल

उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को पौड़ी जिले की कोटद्वार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व नेता के बेटे सहित तीनों ही आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही तीनों ही दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जांच में जुटी एसआईटी टीम ने 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की थी। करीब ढाई साल बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड का फैसला आया है। हालांकि, आज भी ये सवाल अनुत्तरित है कि अंकिता हत्याकांड में जिस वीआईपी को खुश करने के लिए इस बच्ची पर दबाव बनाया गया था, वह कौन है। ये आरोप फर्जी हैं या फिर असल आरोपी को बचा लिया गया है। हालांकि अंकिता के परिजन इस सजा से संतुष्ट नहीं हैं। वे वीआईपी को भी इस केस में शामिल कर सजा देने  के साथ ही दोषी करार दिए गए लोगों की फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं।  (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

21 सितंबर 2022 को मुख्य आरोपी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और डिप्टी मैनेजर अंकित गुप्ता की गिरफ्तारी हुई। बीते 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव ऋषिकेश की चीला नहर से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत और शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। 24 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर SIT का गठन किया गया। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य, और उसके भाई अंकित आर्य को पद मुक्त करते हुए भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने आज फैसला सुनाया और तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। इन पर 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये हे मामला
बता दें कि पौड़ी जिले के यमकेश्वर प्रखंड के अंतर्गत गंगा भोगपुर स्थित रिसोर्ट से 18 सितंबर 2022 की रात से संदिग्ध परिस्थितियों में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी लापता हो गई थी। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि हत्या कर उसका शव चीला नहर में फेंक दिया गया था। इस मामले में रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पूर्व बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। विनोद आर्य और उनके दूसरे बेटे अंकित आर्य को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था। इस मामले में चर्चा ये भी रही कि किसी वीआईपी को खुश करने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आज की तिथि थी निर्धारित

बीती 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी। कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी, 2023 को मामले की पहली सुनवाई शुरू हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

तीनों हत्यारोपियों वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च, 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई। करीब दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवाह अदालत में परीक्षित कराए गए। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश कराया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कब क्या हुआ
-रिजॉर्ट के मालिक पुलकित ने 20 सितंबर 2022 को अंकिता के गुम होने की राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला में शिकायत की।
-लोगों का प्रदर्शन शुरू हुआ तो 22 सितंबर 2022 को जिलाधिकारी के आदेश से यह मामला नियमित पुलिस लक्ष्मणझूला थाने को दिया गया।
-लक्ष्मण झूला पुलिस ने जांच की और पुलकित, अंकित और सौरभ से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने 18 सितंबर 2022 को उसकी हत्या कर दी।
-हत्या का कारण यही आया कि तीनों उस पर अनैतिक कार्यों को करने का दबाव डाल रहे थे। राज बाहर न आए इसलिए उसे चीला नहर में धक्का दे दिया।
-22 सितंबर को पुलिस ने मुकदमे से अपहरण की धारा हटाकर हत्या, साक्ष्य छुपाने और आपराधिक षडयंत्र की धारा जोड़ दी।
-23 सितंबर को न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस दौरान भी लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया।
-24 सितंबर को अंकिता भंडारी का शव घटनास्थल से 13 किलोमीटर दूर चीला नहर बैराज इंटेक से बरामद किया गया।
-24 सितंबर को ही अंकिता का एम्स ऋषिकेश के विशेषज्ञों की टीम ने पोस्टमार्टम किया।
-24 सितंबर एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था के निर्देश मुकदमे की विवेचना के लिए डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया।
-26 सितंबर को तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर क्राइम सीन दोहराया गया।
-विवेचना के दौरान आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धाराएं भी मुकदमे में जोड़ दी गईं।
-16 दिसंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छुपाने, छेड़खानी और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई।
-30 मई 2025 को आया फैसला। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

जेल में हैं तीनों आरोपित, कुछ ये भी हैं जांच के बिंदु
पुलिस ने 22 सितंबर को पुलकित, अंकित व सौरभ को गिरफ्तार कर दिया। पुलकित आर्य इस समय अल्मोड़ा, अंकित देहरादून व सौरभ टिहरी जेल में बंद है। पूछताछ में आरोपितों ने युवती के कुनाव पुल के समीप चीला नहर में गिरने की बात कही। जिसके बाद पुलिस ने चीला नहर में युवती की तलाश शुरू कर दी।
24 सितंबर को युवती का शव घटनास्थल से 13 किलोमीटर दूर चीला नहर बैराज इंटेक से बरामद किया गया। इधर, शासन ने मामले की जांच को एसआईटी गठित कर दी।
-एक अक्टूबर को एसआईटी ने आरोपितों का पुलिस रिमांड लिया और दो अक्टूबर को घटनास्थल पर जाकर पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया गया।
-30 जनवरी 2023 को पुलिस ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिए।
-18 मार्च 2023 को न्यायालय ने एसआईटी की ओर से दिए गए आरोप पत्र में तीनों आरोपितों पर हत्या (धारा 302), अपराध के साक्ष्य गायब करना (धारा 201) व अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम (5(1)बी) के तहत आरोप तय कर दिए। जबकि धारा 120-बी को हटा दिया।
-28 मार्च 2023 से मामले में सीजन ट्रायल शुरू हुआ। एसआईटी की ओर से दिए गए आरोप पत्र में 97 गवाह रखे गए थे। हालांकि, सीजन ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 47 गवाह प्रस्तुत किए गए। बचाव पक्ष की ओर से 13 गवाहों की सूची न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें से चार गवाह प्रस्तुत हुए।
-करीब 26 माह तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार 30 मई को आरोपित दोषी साबित हुए।
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Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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