आखिर कौन आएएएस हैं, जो मलाईदार पदों के लिए कर रहे प्रभाव का इस्तेमाल, सरकार को याद दिलाने पड़े नियम
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आइएएस अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंच कसते हुए नियमों की याद दिलाई। अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ट्रांसफर पोस्टिंग समेत किसी भी तरह की बात के लिए सरकार या अपने उच्च अधिकारी पर राजनीतिक अथवा किसी भी अन्य प्रकार का दबाव बनाने की चेष्टा नहीं कर पाएगा। इसे लेकर सचिव कार्मिक अरविंद सिंह ह्यांकी ने शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सरकार की तरफ से पत्र भेजा है। इसमें उन नियमों की याद दिलाई गई, जो 1968 से हैं।
इसमें कहा गया है कि-मुझे आपका ध्यान THE ALL INDIA SERVICES (CONDUCT) RULES, 1968 के नियम 18 की और आकृष्ट करते हुए यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित नियम-18 के अनुसार संवर्ग के सदस्य द्वारा अपने सेवा सम्बंधी प्रकरणों को लेकर अपने उच्चतर प्राधिकारियों पर राजनैतिक अथवा किसी भी अन्य प्रकार का दबाव बनाने की चेष्टा करना निषिद्ध है। सुलभ संदर्भ हेतु संगत नियम 18 निम्नवत उद्धृत है।
अतः संवर्ग के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित हैं कि कृपया THE ALL INDIA SERVICES (CONDUCT) RULES, 1968 के उक्त संदर्भित नियम-18 का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। सन्दर्भित नियम के उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित सदस्य / अधिकारी की सेवा पुस्तिका में यथोचित अंकन करने हेतु शासन की बाध्यता होगी।
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
वाट्सएप नंबर-9412055165
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।