आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, चुनाव प्रचार की छूट, ईडी से पूछा- कहां हैं सबूत
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आज पहली बार पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। मामले में आरोपी बनाए गए आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने आप सांसद को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। आबकारी घोटाले में संजय सिंह पहले ऐसे नेता हैं, जो सरकारी गवाह नहीं बने और उन्हें जमानत मिल गई। उनके बेल पर बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए आक्सीजन की तरह होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेल के दौरान संजय सिंह को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की भी छूट दी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दरअसल, संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौदी दी थी, जिसमें अदालत ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता को जमानत देने के साथ-साथ ईडी से कई सवाल भी किए। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं और उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला। कोर्ट ने ईडी से सवाल किया की संजय सिंह को हिरासत में अब भी रखना चाहती है तो इसकी जरुरत क्या है? (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ईडी ने जमानत का नहीं किया विरोध
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। वकील ने कहा संजय सिंह को छह महीने से हिरासत में रखा गया है, जबकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इस पर जज जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा कि क्या उसे संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर आपत्ति है? इस पर ईडी ने अपना जवाब नहीं में दिया। ईडी के वकील ने कहा कि अदालत अगर संजय सिंह को जमानत दे देती है तो एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। ईडी ने कहा कि संजय सिंह से पूछताछ करके सबूत जुटाने का उसका मकसद पूरा हो गया है। इसलिए उन्हें अब जेल से रिहा किया जा सकता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
जेल से बाहर रहेंगे संजय, चलता रहेगा मुकदमा
ईडी की अनापत्ति पर जस्टिस संजीव खन्ना ने संजय सिंह को जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि जमानत की शर्तें लोअर कोर्ट तय करेंगी। अब आदेश की प्रति लोअर कोर्ट पहुंचेगी और जज जमानत की शर्तें तय करेंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभवतः बुधवार तक संजय सिंह की जेल से रिहाई हो जाएगी। हालांकि, संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को दी खुली छूट
संजय सिंह के लिए और भी अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की भी अनुमति दे दी है। जस्टिस खन्ना ने अपने आदेश में कहा कि जब तक मुकदमे का निपटारा नहीं हो जाता तब तक संजय सिंह बाहर रहकर राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। संजय सिंह को सुप्रीम से खुली छूट मिल गई। क्योंकि, अब उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ट्रायल पूरी होने तक कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अब मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अगर संजय सिंह को दोषी ठहराया, तभी उनकी गिरफ्तारी होगी वरना नहीं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अब तक हुई गिरफ्तारी
दिल्ली की शराब नीति केस में अब तक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कारोबारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरेस्ट हो चुके हैं। इनमें संजय सिंह को आज जमानत मिल गई है। इस केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। तब से वह तिहाड़ जेल में हैं। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने चार्जशीट में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया गया था। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के. कविता को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को जिस व्यक्ति की ओर से घूस देने के आरोप लगे, वह अब सरकारी गवाह बन चुका है। जब वह जेल में गया तो उसने पांच करोड़ रुपये इलेक्टोरल बांड के जरिये बीजेपी को दिए। इसके बाद ईडी ने उसकी जमानत का विरोध नहीं किया। वह जेल से बाहर आ गया। इसके बाद उसने कुल 52 करोड़ रुपये बीजेपी को चंदे के रूप में दिए।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।