शराब के शौकीनों पर उत्तराखंड सरकार मेहरबान, घर में खोलें मिनी बार, पहला लाइसेंस जारी
उत्तराखंड में शराब के शौकीनों के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार मेहरबान है। सरकार ने होम मिनी बार खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब लोग घरों में मिनी बार बना सकेंगे। इस बार की शराब नीति में ये नई व्यवस्था शामिल की गई थी। घर के लिए बार लाइसेंस लेने के लिए संबंधित को 12 हजार रुपए लाइसेंस फीस देनी होगी। हर वर्ष लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अब कुछ शर्तों के साथ इच्छुक लोगों को होम बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजधानी देहरादून में जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान के मुताबिक, अभी तक एक लाइसेंस के लिए आवेदन आया था। चार अक्टूबर को प्रशासनिक स्तर पर यह लाइसेंस जारी किया गया। एक लाइसेंस पर 50 लीटर शराब देसी विदेशी रखी जा सकती है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद लाइसेंसधारक 9 लीटर भारत निर्मित विदेशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर घर पर रखने का हकदार होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
देना होगा हलफनामा
होम मिनी-बार लाइसेंस चाहने वाले व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करने के बारे में एक हलफनामा जमा करना होगा। किसी को बार का उपयोग केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए करना होगा। किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। अधिसूचित ड्राई डे पर बार को बंद रखना होगा। लाइसेंसधारक को इसके अलावा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी उस क्षेत्र में न आए, जहां बार स्थापित है। होम बार के निरीक्षण के बाद ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।