उत्तराखंड में दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश का शासनादेश जारी, देखें आदेश
उत्तराखंड में राज्य सरकार के अधीन विभागों और संस्थाओं के साथ ही वाह्य स्रोत से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश सचिव दीपक जावलकर की ओर से जारी किए गए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसमें कहा गया है कि विभागीय माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को नियोक्ता की ओर से एवं वाह्य स्रोत से सेवा प्रदाता संस्था द्वारा प्रसूति अवकाश अनुमन्य किया जाएगा। प्रसूति अवकाश की अवधि के वेतन का भुगतान नियोक्ता की ओर से किया जाएगा। प्रसूति अवकाश को स्वीकृत किए जाने के संबंध में नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
देखें आदेश
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।