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July 18, 2026

उत्तराखंड में धामी कैबिनेट के फैसलेः कैदियों को पेरोल का अधिकार डीएम को, सचिवालय सेवा नियमावली में संशोधन

उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले लिए गए। सुबह करीब 11 बजे सचिवालय में हुई बैठक में 20 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमवली में संधोधन को मंजूरी दी गई है। साथ ही उत्तराखंड में कैदियों को पेरोल दिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया। 15 दिनों का पैरोल अब जिला अधिकारी दें सकेंगे। बीमारी, घर निर्माण के लिए भी पैरोल 12 माह के लिए होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस दौरान हिमाचल की भांति उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। हाइड्रो पॉलिसी के तहत तय किया गया कि जब प्रोजेक्ट की कमीशनिंग हो जाएगी, तब से प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाएगी। सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने बताया कि सचिवालय प्रशासन में 90 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्णय लिया गया। तय हुआ कि प्रदेश में अब पैरोल की अनुमति डीएम से ही मिल सकेगी, इसकी अनुमति पहले कमिश्नर के स्तर से ही मिलती थी। इसकी नियमावली में संशोधन कर अधिकतम 12 माह की पैरोल की व्यवस्था की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के ढांचे के पुनर्गठन के साथ ही सिडकुल की 5 सड़कों को पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित करने का निर्णय हुआ। वहीं, उत्तराखंड में पार्किंग पॉलिसी पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कैबिनेट के अन्य फैसले
– औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की पांच सड़को के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया गया।
– पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
– यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर लगी मुहर।
– उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
-परिवहन विभाग शहरी इलाकों मे सिटी बसों के मोटर यान कर मे शत प्रतिशत छूट। पहाड़ी इलाकों मे 75 प्रतिशत छूट
– राजस्व परिषद के सेवा नियमावली का किया गया गठन।
– सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की मंजूरी।
– नवीन जल विद्युत नीति को मिली मंजूरी।
– केदारनाथ बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही जागेश्वर और महासू देवता का भी प्लान किया जाएगा तैयार।
– विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी।
– उत्तराखंड राज्य लॉजिस्टिक नियमावली को मिली मंजूरी।
– प्रदेश में 91 आईटीआई में 10 हजार युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनमें से 20 संस्थानों को कर्नाटक मॉडल पर उच्चीकृत किया जाएगा।
-निशक्त जानो को जमीन खरीदने के लिए स्टाम्प शुल्क मे 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान। केवल 2 बार ही ये इसका लाभ लें सकेंगे।
-रेलवे विभाग की जमीनों को लेकर भी संशोधन किया गया है। अब उनकी जमीनों मे राज्य के नियम आड़े नहीं आएंगे।