सीएम धामी कैबिनेट का फैसलाः उम्र कैद की सजा को माफ कर कभी भी छोड़ा जा सकेगा कैदी को
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी के मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि अब उम्र कैद की सजा वाले कैदी की माफी कर उसे कभी भी छोड़ा जा सकेगा। इससे पहले कैदी को 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन विशेष पर जेल से छोड़ा जाता था। वहीं महिला और पुरुष की सजा अहर्ता भी तय की गई है। महिला को पहले 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ा जाता था। वहीं, पुरुष को 16 से 18 साल की सजा पूरी करने के बाद ही छोड़ा जाता था। अब पुरुष को 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ा जा सकेगा। कैबिनेट ने 18 बिंदुओं पर मुहर लगाइ गई। एक बिंदु को स्थगित किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)कैबिनेट के अन्य फैसले
-राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफेशनल एमडी की हो सकती है नियुक्ति। इससे पहले अधिकारी ही होते थे नियुक्त।
-अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 4867 करोड़ के लगभग का होगा अनुपूरक बजट।
-बस अड्डों की सभी जमीन परिवहन निगम के नाम होगी, अभी तक सरकार की जमीन लीज पर चल रही है।
-स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग को मिली मंजूरी।
-लीसा उठान पर स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।
– जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। एसई के 6 पद बढ़ाए गए।
-आरटीई में प्रति छात्र की प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर1800 रु की गई।
-सांग नदी बांध परियोजना के लिए पुनर्वास नीति पर मुहर।



