कर्नाटक की शिक्षण संस्थानों में जारी रहेगा हिजाब पर बैन, सुप्रीम कोर्ट के दो जजों में मदभेद, अब बड़ी बेंच के समक्ष होगी सुनवाई

इससे पहले जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने 10 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद 22 सितंबर को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कुल 23 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इस याचिका में कर्नाटक सरकार पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि हिजाब बैन का फैसला मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई है कि हिजाब पहनने से किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। तर्क ये भी दिया गया है कि अगर स्कूलों में पगड़ी, कड़ा और बिंदी पर बैन नहीं, तो हिजाब पर क्यों? हिजाब धार्मिक आजादी के अधिकार के दायरे में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजाब बैन के बाद 17000 छात्राओं ने परीक्षा नहीं दी या पढ़ाई छोड़ दी।

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भानु बंगवाल
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।