दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने से मुक्ति, बढ़ाई जाएगी कोविड अस्पतालों में कांट्रेक्ट कर्मियों की सेवाएं
दिल्ली में अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने से लोगों को मुक्ति दे दी गई। ऐसे में अब मास्क ना लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं लगेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में ये फैसला हुआ है। शहर में कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही कमी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। दिल्ली आपदा प्राधिकरण (DDMA) की बैठक में लिए गए फैसलों पर जारी हुए आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार तीन कोविड केयर सेन्टर की ज़मीन मूल संस्था को लौटाए जाएंगी। ये जमीन राधा स्वामी सत्संग छतरपुर, सावन किरपाल बुराड़ी और संत निरंकारी बुराड़ी की है। साथ ही कोविड अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मियों की सेवाएं साल के अंत तक के लिए बढ़ाई जाएंगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)डीडीएमए की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड हालात की समीक्षा की गई और कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए अस्पतालों को दिए गए संसाधनों की भी समीक्षा की। बता दें कि डीडीएमए ने अप्रैल में हुई अपनी अंतिम बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया था और इसका उल्लंघन करने वालो पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया था। वहीं अब सार्वजनिक जगहों मास्क ना पहनने पर चालान लेने का आदेश दिल्ली सरकार वापिस लेगी। बता दें कि देश में अब कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के लोगों को भी सरकार ने राहत दी है।

Bhanu Prakash
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भानु बंगवाल
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।



