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November 17, 2024

पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप

ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें आईपीसी की धारा 153/295 के तहत गिरफ्तार किया है।

ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें आईपीसी की धारा 153/295 के तहत गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया है। जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153a/295a के तहत मामला दर्ज था। उसी मामले की जांच के चलते आज जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुलिस ने दावा किया है कि पर्याप्त सबूतों के आधार पर जुबैर को गिरफ्तार किया गया है। जुबैर को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी।
हाल ही में बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की पैगंबर पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में मोहम्मद जुबैर चर्चा में आए थे। उन्होंने नूपुर शर्मा के बयान को पेश करते हुए उस टीवी चैनल से सवाल पूछे थे कि उसने नूपुर शर्मा को बोलने से रोका क्यों नहीं। यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उछला था। बीजेपी को इसमें मुंह की खानी पड़ी और नूपुर शर्मा को प्रवक्ता के पद से हटाना पड़ा था। उस समय से ही जुबैर के खिलाफ सोशल मीडिया पर नूपुर समर्थक गिरफ्तार करने की मुहिम चला रहे थे।
ऑल्टन्यूज के सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को एक अलग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने बुलाया था लेकिन इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अनिवार्य नोटिस नहीं दिया गया, सिन्हा ने आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया, ‘बार-बार अनुरोध के बावजूद हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही है।

फेक न्यूज़ और नफ़रती बयानों के ख़िलाफ़ लगातार लिखते-बोलते रहे ऑल्ट न्यूज़ के मुहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ हाल ही में एफ़आईआर दर्ज कराई गई थी। उन पर आरोप लगाया गया है कि ट्विटर पर महंत बजरंग मुनि ‘उदासीन’, यति नरसिंहानंद और स्वामी आनंद स्वरूप को ‘नफ़रत फैलाने वाले’ कहकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। यह एफ़आईआर योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में एक हिंदू संगठन के प्रमुख ने खैराबाद थाने में दर्ज कराई है।
पुलिस ने कहा है कि वह मामले की जाँच कर रही है।मुहम्मद ज़ुबैर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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