Loksaakshya Social

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

July 4, 2025

स्वजल कर्मचारियों को उपनल की तरह सेलरी देने का सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

हाई कोर्ट नैनीताल ने स्वजल कर्मचारियों को उपनल की भांति सैलरी देने वाले उत्तराखंड सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है।

हाई कोर्ट नैनीताल ने स्वजल कर्मचारियों को उपनल की भांति सैलरी देने वाले उत्तराखंड सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। दरअसल स्वजल कर्मचारियों को यूपी के दौर में यूपी सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से नौकरी दी गई और राज्य कर्मचारियों की भांति चौथा और पांचवा वेतनमान दिया।
उत्तराखण्ड बनने के बाद छटा और सातवां वेतनमान इसी सेवा सर्ते के हिसाब से वेतनमान दिया गया। 2017 में इन कर्मचारियों को उपनल की तरह सैलरी देने का निर्णय सरकार ने लिया तो उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हांलाकि सरकार ने अपना फैसला वापस लेने की बात कोर्ट में कही, लेकिन 21 अगस्त 2021 को सरकार ने जीओ जारी कर इनको फिर उपनल की भांति ही सैलरी देने का निर्णय लिया।
सरकार के इस निर्णय को गलत बताते हुए स्वजल कर्मचारी संघ ने याचिका दायर के हाईकोर्ट में चुनौती दी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने पूरे मामले पर सुनवाई कर पेयजल सचिव के पांच फरवरी व निदेशक स्वजल के 12 फरवरी के साथ 21 अगस्त के आदेश को निरस्त कर दिया है।

Bhanu Bangwal

लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
वाट्सएप नंबर-9412055165
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page