उत्तराखंड में आय प्रमाण पत्र की वैधता छह माह के स्थान पर एक साल बढ़ाई
उत्तराखंड में आय प्रमाण पत्र की वैधता को छह माह से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। इस संबंध में अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिए हैं।
सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र भी जारी किए जाते हैं। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आय में प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश आय के साधन कृषि से संबंधित हैं। एक वर्ष की आय में खरीफ और रवी की फसल से ही आय की गणना होती है। वित्तीय वर्ष की गणना एक अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च तक की जाती है। जो कि एक वर्ष की अवधि है। ऐसे में शासन स्तर पर भी इसे प्रमाण पत्र की अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया।
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
वाट्सएप नंबर-9412055165
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।