12 साल की साली से जीजा ने किया दुष्कर्म, अब कोर्ट से मिली ये सजा
ससुराल आए एक दामाद ने घर में मौजूद 12 साल की नाबालिग साली से दुष्कर्म किया। इस मामले में करीब ढाई साल बाद आरोपी को अदालत ने दस साल की कैद की सजा सुनाई।
ससुराल आए एक दामाद ने घर में मौजूद 12 साल की नाबालिग साली से दुष्कर्म किया। इस मामले में करीब ढाई साल बाद आरोपी को अदालत ने दस साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को निर्भया फंड से एक लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी पत्र लिखा है।
घटना उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी क्षेत्र के मानपुर की थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 23 जून 2018 को हल्द्वानी कोतवाली में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने दामाद पर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि 27 मई 2018 को मुरादाबाद में रहने वाला दामाद घर पर आया था। घरवालों की गैर मौजूदगी में दामाद ने उसकी 12 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
घटना के बाद से किशोरी गुमसुम रहने लगी। 23 जून को भाभी के घर आने पर किशोरी ने आपबीती बताई। इसके बाद पीड़िता की मां तक मामला पहुंचा। पुलिस ने आरोपित दामाद के विरुद्ध धारा 376, 506 व 5एन/6 पाक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह न्यायालय में पेश किए गए। गुरुवार को मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो अर्चना सागर ने अपना आदेश सुनाते हुए जीजा को नाबालिग साली से दुष्कर्म का दोषी ठहरया। उसे धारा 5एन/6 पाक्सो अधिनियम में 10 साल कैद व 20 हजार अर्थदंड, धारा 506 में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।