Loksaakshya Social

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

October 19, 2024

उत्तराखंड के पूर्व सीएम के आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी को नैनीताल हाईकोर्ट राहत, निरस्त किया मुकदमा

1 min read

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिनजक टिप्पणी करने के मामले के आरोपी को नैनीताल हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी के बिर्थी निवासी गर्वित दानू के विरुद्ध निचली कोर्ट में पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट, सम्मन आदेश तथा प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आरोप हैं कि दानून ने सिलसिलेवार आपत्तिजनक कमेंट्स किए। इस पर उसे एसओजी पकड़ा। नौ दिन न्यायिक हिरासत के बाद उसे जिला जज की कोर्ट से जमानत मिली थी। आठ मई 2020 में हरिद्वार जिले के अंतर्गत रुड़की कोतवाली में आरोपित गर्वित उर्फ गोविंद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आरोप लगाए गए कि दानू ने फेसबुक आइडी में खुद को उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत होना दर्शाया है। पुलिस का रूप धारण कर वह जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहा। अपनी फेसबुक पोस्ट पर उसकी ओर से मुख्यमंत्री तथा शासन के विरुद्ध जनता में भ्रामक व गलत सूचना दी जा रही है। पुलिस ने उसके विरुद्ध धारा-419, 420 व 66 डी आइटी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हरिद्वार के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उनकी जमानत मंजूर की। इस मामले में रुड़की के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने गर्वित को सम्मन तलब करने के आदेश पारित किए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस मामले को गर्वित की ओर से याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी तो कोर्ट ने निचली कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने गर्वित के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी, सम्मन आदेश तथा आरोप पत्र को निरस्त कर दिया।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।

+ posts

लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page