उत्तराखंड के पूर्व सीएम के आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी को नैनीताल हाईकोर्ट राहत, निरस्त किया मुकदमा
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिनजक टिप्पणी करने के मामले के आरोपी को नैनीताल हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी के बिर्थी निवासी गर्वित दानू के विरुद्ध निचली कोर्ट में पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट, सम्मन आदेश तथा प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आरोप हैं कि दानून ने सिलसिलेवार आपत्तिजनक कमेंट्स किए। इस पर उसे एसओजी पकड़ा। नौ दिन न्यायिक हिरासत के बाद उसे जिला जज की कोर्ट से जमानत मिली थी। आठ मई 2020 में हरिद्वार जिले के अंतर्गत रुड़की कोतवाली में आरोपित गर्वित उर्फ गोविंद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आरोप लगाए गए कि दानू ने फेसबुक आइडी में खुद को उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत होना दर्शाया है। पुलिस का रूप धारण कर वह जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहा। अपनी फेसबुक पोस्ट पर उसकी ओर से मुख्यमंत्री तथा शासन के विरुद्ध जनता में भ्रामक व गलत सूचना दी जा रही है। पुलिस ने उसके विरुद्ध धारा-419, 420 व 66 डी आइटी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हरिद्वार के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उनकी जमानत मंजूर की। इस मामले में रुड़की के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने गर्वित को सम्मन तलब करने के आदेश पारित किए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस मामले को गर्वित की ओर से याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी तो कोर्ट ने निचली कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने गर्वित के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी, सम्मन आदेश तथा आरोप पत्र को निरस्त कर दिया।
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