उत्तराखंड में कर्मचारियों की अधिकतम ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़कर हुई 25 लाख, शासनादेश जारी
उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 फीसद की बढ़ोत्तरी कर दी है। ऐसे में अब कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है। इस संबंध में आज 30 जुलाई को अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन की ओर से शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25 लाख करने की व्यवस्था को एक जनवरी 2024 से लागू कर दिया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आदेश में कहा गया है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार की ओर से लिए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के फलस्वरूप दिनांक-01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन सम्बन्धी शासनादेश संख्या – 266/45/&xvi(io) / 2016, दिनांक -30दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर 08 (ब) के अनुसार, सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी/ मृत ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा 20.00 लाख रुपये (बीस लाख रुपये मात्र) निर्धारित है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या – 28/03/ 2024-P&Pw(B)Gratuiry/9559,दिनांक-30 मई, 2024 द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक-01जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत किये जाने के आधार पर केन्द्नीय नागरिक सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी काभुगतान) नियम, 2021 के तहत दिनांक- 01 जनवरी, 2024 से सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी और मृत ग्रेष्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए रूपये 20/- लाख (रूपये बीस लाख मात्र ) से बढ़ाकर रूपये 25/- लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की गयी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आदेश में कहा गया है कि वित्त (वे.आ.-सा.नि.) अनुभाग-o7, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञापसंख्या-199033 / xxvii(7)/E-22807/2022, दिनांक-14 मार्च, 2024 के द्वारा राज्य केराजकीय कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्ण कालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदघधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक-01 जनवरी, 2024 से मूल वेतन में महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत प्रतिमाह किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
वित्त (व.आ-सा.नि. ) अनुभाग -07 ‘उत्तराखण्ड शासन के संकल्प संख्या-289 /xvi(7)/5o(16)/2016, दिनांक-27 दिसम्बर, 2016 के द्वारा जारी संकल्प के प्रस्तर -02 केबिन्दु संख्या-10 पर राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन /ग्रेच्युटी / पेंशनराशिकरण/पारिवारिक पेंशन / मंहगाई राहत तथा अन्य सुविधायें यथा अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन केन्द्र के समान दिये जाने की वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुति को स्वीकार किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उत्तराखण्ड राज्य में वेतन एवं पेंशन की समता (parity) भारत सरकार से होने के दृष्टिगत भारत सरकार के स्तर से निर्गत शासनादेशों को राज्य सरकार द्वारा समय -समय परअंगीकृत (adopt) किया जाता है। सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी / मृत ग्रच्युट्टी भी पेंशनरी लाभों के अन्तर्गत वर्गीकृत है। इस प्रकार पेंशन की pariy भारत सरकार से होने के आधार पर कार्मिक, लोक शिकायपेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 28/03/2024-PRpw/RYc/9559, दिनांक-30 मई, 2024 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक एक जनवरी 2024 से सेवानिवृत्त एवं मृत कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए 20 लाख रुपये (बीस लाख रुपये मात्र) से बढ़ाकर 25 लाख रुपये (रूपये पच्च्चीस लाख मात्र) की धनराशि अनुमन्य की जाती है। उपरोक्त शासनादेश संख्या- 266/45/ xwvifo)/2016 दिनांक-30 दिसम्बर, 2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।