नजूल भूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, उत्तराखंड सरकार देगी भूमिधरी का अधिकारः भगत
नजूल नीति पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर उत्तराखंड के शहरी विकास एवं आवास मंत्री बंशीधर भगत ने प्रशन्न्ता व्यक्त की है। बंशीधर भगत ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से देवस्थानम के बाद नजूल प्रकरण का भी समाधान हो गया है।
भगत ने बताया कि 2018 में हमारी सरकार ने कैबिनेट में नजूल भूमि का जो प्रस्ताव पास किया था, उसका शासनादेश होने से पूर्व ही हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अब नजूल भूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का अध्ययन कर उसमें राहत प्रदान की है। 6 दिसंबर को हम इस मामले को कैबिनेट में पास कर आगामी विधानसभा सत्र में अध्यादेश लाकर प्रदेश में नजूल भूमि एक्ट लागू करेंगें।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हजारों परिवारों को जो सालों से नजूल भूमि पर रह हैं, परंतु मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था। इस एक्ट के पास होने के पश्च्यात उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा और भूमिधरी का अधिकार मिल सकेगा। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ अब मिल सकेगा। भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा की गई मजबूत पैरवी से ही आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जिस तेजी से सरकार द्वारा बड़े निर्णय लिए गए और उन पर अमल हुआ उससे प्रदेश में सकारात्मक माहौल बना है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।