दुष्कर्म के आरोपी भाजपा विधायक से पीड़िता ने बेटी के लिए मांगा गुजारा भत्ता
उत्तराखंड में द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी की सिरदर्दी और बढ़ गई है। अभी तक वह रेप और जैविक संतान के मामले में डीएनए जांच से बचते फिर रहे थे। अब उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने गुजारा भत्ता की मांग कर दी। इसे लेकर परिवार न्यायालय में अपील की गई। न्यायालय ने भी अपील को स्वीकार कर लिया। इस मामले में सुनवाई की तिथि 17 फरवरी नियत की गई है।
अपील में पीड़िता ने बेटी के भरण पोषण के लिए 60 हजार रुपये महीना की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त माह में महिला ने द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उसने ये भी दावा किया कि विधायक उसकी बेटी के जैविक पिता हैं। इस मामले में विधायक की पत्नी की शिकायत पर आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ ही पुलिस ने ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कर दिया था। इस पर पीड़ित महिला ने कोर्ट का सहारा लिया। इस पर तब जाकर
इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पांच सितंबर 2020 को देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में विधायक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। वर्तमान में इस मुकदमे की विवेचना महिला थाना पौड़ी गढ़वाल की ओर से की जा रही है। पिछले दिनों महिला ने सीजेएम कोर्ट देहरादून में डीएनए सैंपलिंग के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर विधायक तय तिथियों पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए है।
अब इस मामले में नया मोड़ आया है। महिला के अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि बुधवार को परिवार न्यायालय देहरादून में बच्ची की ओर से उसकी मां ने अपील की है। महिला के अनुसार विधायक महेश नेगी उनकी बेटी के जैविक पिता हैं, लिहाजा उसके भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। ऐसे में उसके जीवन यापनके लिए उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। इसमें 60 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता की मांग की गई है। अब सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
वाट्सएप नंबर-9412055165
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।