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March 15, 2025

उत्तराखंडः अब शादियों में 50 लोगों की अनुमति, बाहर से आने वालों का रजिस्ट्रेशन जरूरी, डीएम लगा सकते हैं कर्फ्यू

उत्तराखंड सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन में कुछ बदलाव किया है। अब शादी समारोह समेत अन्य सामाजिक आयोजन में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।

उत्तराखंड सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन में कुछ बदलाव किया है। अब शादी समारोह समेत अन्य सामाजिक आयोजन में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। साथ ही बाहरी राज्यों से आने वालों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। वहीं, मामले बढ़ने पर जिलाधिकारी अपने स्तर पर लॉकडाउन लगा सकते हैं।
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई है। बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। अभी तक सामाजिक आयोजनों यथा विवाह इत्यादि में 100 लोगों की अनुमति थी। इसको अब 50 लोगों की अनुमति कर दी है। इसके अलावा जनपदों की वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में समस्त जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार अपने जनपदों में कर्फ्यू लगाने अथवा अन्य कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत होगें।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उद्योग, भार वाहन निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहें। जिन व्यक्तियों की ओर से स्वयं का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है, वह रिपोर्ट आने तक स्वयं को आईशोलेशन करेगें। इस दौरान गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करेंगे।
स्मार्ट सिटी में पंजीकरण अनिवार्य
उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना केसों के बीच तीरथ सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों, प्रवासियों सहित अन्य सभी के लिए स्मार्ट सिटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। किसी को भी स्मार्ट सिटी पोर्टल में बिना रजिस्टेशन आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाहर से आ रहे लोगों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने तक उन्हें होम क्वारंटाइन भी रहना होगा। उत्तराखंड के बॉर्डरों पर कोरोना जांच की भी व्यवस्था होगी ताकि संक्रमण को प्रदेश में फैलने से रोका जा सके।


कोरोना संक्रमण के चलते लॉक डाउन और दूसरी बंदिशों के बीच सरकार ने उत्तराखंड आने वालों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब उत्तराखंड आने वाले वाहनों, पर्यटकों और प्रवासियों को क्यूआर(QR) कोड स्कैन करना होगा। इसके बाद पंजीकरण की पूरी जानकारी देनी होगी।
देश भर के अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों और वाहनों के लिए बेहद जरूरी जानकारी है। उत्तराखंड आने वाले अपने परिचितों को इस जानकारी से अवश्य अवगत करा दे, क्योंकि अगर इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो किसी भी यात्री और वाहन को राज्य में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा।
उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इस बाबत बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत बिना रजिस्ट्रेशन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसलिए उत्तराखंड में आने वाले सभी यात्रियों के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। शासन की तरफ़ से जारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही आसान है सबसे पहले स्मार्ट सिटी पोर्टल पर कैमरा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस प्रकार से है।
आपके मोबाइल पर ये एप जरूरी
इसके लिए आपके मोबाइल फोन पर क्यूआर (QR) कोड स्कैन सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। अपने मोबाइल फोन का QR स्कैन कैमरा ऑन करें। इस बाद दिए गए QR कोड को स्कैन करें। अपने मोबाइल पर स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल खुलने के बाद उत्तराखंड में प्रवेश करने का पंजीकरण स्मार्ट सिटी पोर्टल पर कर लें।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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