अनुच्चेद 370 संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उत्तराखंड बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत, जानिए किसने क्या कहा
जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की ओर से वैध करार दिए जाने का उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। इसे लेकर मुख्यमंत्री से लेकर अन्य बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। साथ ही केंद्र सरकार के 370 संबंधी फैसले को देशहित में बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के संबंध में दिया गया फैसला केन्द्र सरकार के देशहित एवं जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के समग्र विकास हेतु लिए गए निर्णय पर मुहर है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जो ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया गया उसे आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सही ठहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से जम्मू-कश्मीर के लोग देश की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे तथा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही निवेश बढ़ेगा तथा राज्य के हर क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुलेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
धारा 370 पर फैसला स्वागत योग्य: भट्ट
उत्तराखंड भाजपा ने धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि ये फैसला जम्मू कश्मीर के विकास और राष्ट्रीय संप्रभुता की मोदी गारंटी पर मुहर बताया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय स्थानीय जनता के सपनो को पूरा करने वाला और विरोधियों की आंखें खोलने वाला है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मीडिया के सम्मुख प्रतिक्रिया देते हुए श्री महेंद्र भट्ट ने इसे मोदी सरकार के 9 अगस्त 2019 को लिए ऐतिहासिक फैसले पर तमाम किंतु परंतु वाली आलोचनाओं पर विराम बताया । उन्होंने इस निर्णय को जम्मू और लद्दाख के लोगों की आंखों में तैरते सपनों को साकार करने वाली मोदी सरकार की कोशिशों को आगे बढ़ाने वाला बताया। साथ ही मोदी विरोध में देश विरोध की हद तक जाने वालों की आंखें खोलने वाला भी बताया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि भाजपा वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से कश्मीर में धारा 370 व 35 A को देश की संप्रभुता और राज्य के विकास की विरोधी मानती रही है । यही वजह है कि पूरी संसदीय प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनो अस्थाई कानूनों को निरस्त कर वहां विकास और समानता का रास्ता खोला है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
वहीं, कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष सामाजिक संस्थाओं की आड़ में तुष्टिकरण की नीति के तहत विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन बेहद प्रसन्नता की बात है, सुप्रीम अदालत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं। धारा 370 और 35A शुरू से ही अस्थायी था। इसे हटाना पूर्णतया एक संवैधानिक कदम था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि देश और स्थानीय लोग भुगतभोगी हैं कि आर्टिकल 370 लागू होने की वजह से केंद्र के कई कानून वहां लागू नहीं हो पाते थे। इसके चलते 60 वर्षों तक वहां पिछड़ा व दलित वर्ग अपने समुचित अधिकार से वंचित रहा। इसी तरह शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार समेत अनेकों योजनाओं का लाभ स्थानीय लोगों को हासिल नहीं हुआ। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद वहां आतंकवादी घटनाओं में 45 फीसदी की कमी आई है, साथ ही घुसपैठ में 90 फीसदी, पत्थरबाजी में 97 फीसदी की कमी और संगठित बंद तो शून्य हो गए हैं। घाटी में आतंकवादियों का नेटवर्क तबाह होने से राज्य में रिकॉर्ड 1.88 करोड़ पर्यटक आए और पर्यटन क्षेत्र जबरदस्त वृद्धि हुई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिकः डॉ. अग्रवाल
कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम फैसला देने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक है जो 5 अगस्त 2019 को संसद में लिए गए फैसले को संवैधानिक मोहर लगाता है। डॉ अग्रवाल ने कहा कि यह फैसला जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों के लिए उम्मीद, उन्नति और एकता का एक सशक्त संदेश देगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सभी भारतीयों की राष्ट्रीयता को और मजबूत किया है, जो हर भारत में रह रहे सभी लोगों के लिए सर्वोपरि है। डॉ अग्रवाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के उज्ज्वल भविष्य का वादा है, साथ ही एक सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण का हमारा सामूहिक संकल्प भी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
देश के विघटन की कामना करने वालों को कड़ा जवाबः अजय भट्ट
केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री व नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला केंद्र सरकार के देश हित और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के समग्र विकास हेतु लिए गए निर्णय पर मोहर है। भट्ट ने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद यह स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। यह फैसला देश के विघटन की कामना करने वालों के लिए भी एक कड़ा जवाब है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।