शादी की अनुमति में खुला ये भेद, आज नहीं हो सकी शादी, अब कुछ माह करना होगा इंतजार

कोरोनाकाल में कर्फ्यू के दौरान लोगों को शादी की अनुमति प्रशासन से लेनी पड़ रही है। ऐसी ही एक शादी आज इसलिए नहीं हो सकी, क्योंकि आधार कार्ड पर दुल्हन की उम्र कम निकली। इस पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और इस बात पर सहमति बनी कि लड़की के बालिग होने के बाद ही शादी की रस्म कराई जाएंगी।
मामला उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का है। यहां धौलादेवी ब्लॉक में विवाह समारोह की अनुमति की औपचारिकता के दौरान पता चला कि दुल्हन नाबालिग है। इस पर मामला एसडीएम व पुलिस तक जा पहुंचा। हालांकि किशोरी के बालिग होने पर उसी लड़के से विवाह की बात पर मामला सुलटा लिया गया।
धौलादेवी ब्लॉक एक गांव में रविवार को नजदीकी गांव से बारात आनी थी। विवाह समारोह की अनुमति के लिए दुल्हन पक्ष के लोग तहसील पहुंचे। आधार कार्ड ने मामला ही बिगाड़ दिया। जिस किशोरी का विवाह होने जा रहा था वह 17 वर्ष सात माह की ही थी। यानी वह बालिग नहीं थी। हड़कंप के बीच मामला एसडीएम फिर थाने तक पहुंच गया।
एसओ संतोष देवरानी ने लड़का व लड़की पक्ष से बात की। पूछताछ में लड़की वालों ने तर्क दिया कि जन्म कुंडली के आधार पर बेटी 18 वर्ष की हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड पर कभी गौर किया ही नहीं गया। पुलिस की मौजूदगी में तय हुआ कि किशोरी के बालिग होने पर विवाह कराया जाएगा। इस मामले में लिखित पत्र भी दिया गया।
दन्या की थानाध्यक्ष संतोष देवरानी ने बताया कि दन्या क्षेत्र के एक गांव की 12वीं की छात्रा का 30 मई को पनुवानौला क्षेत्र के एक गांव में विवाह होना था। स्वजन विवाह की अनुमति के लिए तहसील व थाने में आए। आधार कार्ड देखकर पता चला कि बालिका की उम्र 17 साल 7 माह है। स्वजनों से लिखित लेने के बाद विवाह कार्यक्रम रोक दिया गया है।