उत्तराखंड में यूपीएस लागू करने की अधिसूचना जारी करने का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया कड़ा विरोध

भारत सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को उत्तराखंड सरकार ने भी अंगीकृत करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने यूपीएस को एक अप्रैल 2025 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसका राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड ने कड़ा विरोध किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने कहा कि नई पेशन योजना (NPS) से आच्छादित कर्मचारी विगत लम्बे समय से पुरानी पेंशन (OPS) पुनः लागू किए जाने की मांग राज्य सरकार से लेकर केन्द्र सरकार तक करते आ रहे हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने राज्य कार्मिकों के साथ पुनः छलावा करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की बजाय पुनः एक और नई पेंशन योजना यूपीएस, नए नाम के साथ अंगीकृत किए जाने की अधिसूचना जारी की है। ये राज्य कार्मिकों के साथ सरासर अन्याय है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि परिषद इस एकीकृत पेंशन योजना का घोर विरोध करती है। क्योंकि यह राज्य कार्मिकों के हित में नहीं है। केन्द्र एवं राज्य सरकार को बार बार नई नई पेंशन योजनाऐं लाने की बजाय सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करना चाहिए। ताकि वर्षों तक राज्य करकार की सेवा करने वाले कार्मिक, सेवानिवृत्ति के उपरांत आत्मनिर्भर रहकर अपना जीवन यापन सही ढंग से कर पाएं।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।