पहली अप्रैल से टैक्सपेयर को मिलेगी ये राहत, शर्त ये है कि वह इस तरीके को अपनाएं
पहली अप्रैल से टैक्सपेयर को बड़ा लाख मिलने जा रहा है। शर्त ये है कि वे टैक्स रिजीम को चुनें। सरकार ने बजट 2023 के ऐलान में न्यू टैक्स रिजीम को अपनाने वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करने के दौरान इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत टैक्सेबल इनकम को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 3 लाख रुपये तक आय वाले सभी लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसके साथ ही अब सात लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, यह लाभ केवल न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगा। नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को राहत मिली है। आपको बता दें कि नए टैक्स रिजीम के तहत अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना आय 7 लाख रुपये है तो उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव करते हुए 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से बाहर रखा है। 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने के पीछे सरकार का मकसद है कि अधिक से अधिक टैक्सपेयर न्यू टैक्स रिजीम को अपनाए।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।