जमीन अधिग्रहण मामले में टीएचडीसी को सुप्रीम कोर्ट का झटका, हाईकोर्ट का आदेश बरकरार
उत्तराखंड में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जमीन अधिग्रहण मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने टिहरी कॉर्पोरेशन को झटका देते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
कॉर्पोरेशन ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पनबिजली परियोजना के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित करने, उसे दूसरे स्थान पर विकसित जमीन देने के साथ मुआवजे की राशि से विकास शुल्क काटने पर नाराजगी जताई।
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जारी राशि में केवल वैधानिक कटौती की जा सकती है। राज्य सरकार यह नहीं कह सकती है कि उसकी अपनी नीति है और इस प्रकार मुआवजा कम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा तय कर रखा है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।