एसजीआरआर पीजी कॉलेज में महिला सुरक्षा पर संगोष्ठी, बताए नियम और कानून

श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज देहरादून की वूमेन सेल फॉर कंबेटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की ओर से महिला सुरक्षा पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता डीएवी पीजी कॉलेज देहरादन की डीन एवं विधि विभाग की अध्यक्ष डॉ. पारूल दीक्षित ने छात्राओं को महिला सुरक्षा से संबंधित उनके अधिकार, नियम और कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
डॉ. पारूल दीक्षित ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकारी नीतियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने आईपीसी की धारा 354 के बारे में विस्तार से चर्चा की। उसके सबसेक्शन के बारे में भी जानकारी दी। डॉ. दीक्षित ने बताया कि महिला अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने छात्राओं को बताया कि महिलाओं को घूरना, उनको बिना सहमति के छूना, उन पर अमर्यादित वाक्य बोलना आदि आईपीसी की धारा 354 के अंदर दंडनीय अपराध है। इस पर महिला चाहे तो निकटवर्ती पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कार्यक्रम के अंत में संगोष्ठी की संयोजक प्रो. पूनम शर्मा ने मुख्य अतिथि के साथ-साथ सभी उपस्थित छात्राओं एवं प्राध्यापकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के मुख्य नियंता प्रो. एचवी पंत, प्रो. संदीप नेगी, प्रो. सुमंगल सिंह, डॉ. अनुराधा वर्मा, प्रो. दीपाली सिंघल, डॉ. अनुपम सैनी, डॉ. स्वेता सिंह, डॉ. ज्योति पांडेय, डॉ. आनंद कुमार, डॉ. श्यामवीर, डॉ. अनीता मनोरी, डॉ. अनीता मलियान, चंद्रशेखर खाली एवं महेश आदि उपस्थित रहे।
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Bhanu Prakash
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।