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August 27, 2025

पूरी फीस पर निजी स्कूलों को देनी होगी 15 फीसद की छूट, अभिभावकों को मिलेगी राहत, सरकार ने दिए ये आदेश

दिल्ली की सरकार ने निजी स्कूलों के लिए फीस वसूली का फार्मूला तय करते हुए इसके आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने ये आदेश जारी किए हैं।

दिल्ली की सरकार ने निजी स्कूलों के लिए फीस वसूली का फार्मूला तय करते हुए इसके आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने ये आदेश जारी किए हैं। प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस वसूली के इस विस्तृत आदेश में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल बीते सत्र 2020-21 के लिए स्कूल छात्रों से वह सभी तरह की फीस/चार्ज आदि वसूल सकते हैं, जिनकी कानूनन इजाजत है। साथ ही कहा गया कि इस फीस में 15 प्रतिशत रियायत देनी होगी। क्योंकि छात्रों ने सुविधाओं का इस्तेमाल ही नहीं किया है।
इस तरह वसूलेंगे फीस
उदाहरण के लिए अगर किसी छात्र की ट्यूशन फीस/डेवलपमेंट फीस/एनुअल चार्ज आदि मिलाकर 3 हजार रुपये बने हैं तो स्कूल 15 प्रतिशत रियायत देकर 2550 रुपये ही ले सकता है, लेकिन अगर किसी स्कूल ने ज्यादा फीस ले ली है, तो वह लौटानी होगी या आने वाले महीनों में एडजस्ट करना होगा। आदेश में कहा गया है कि छात्रों से बकाया फीस 6 मासिक किस्तों में लिया जा सकता है। अगर स्कूल चाहें तो वह छात्रों को और भी ज्यादा रियायत दे सकते हैं।
बकाया पर परीक्षा से नहीं रोक सकते स्कूल
आदेश में कहा गया है कि अगर कोई अभिभावक 2020-21 की एनुअल फीस देने में असमर्थ है, तो स्कूल सहानुभूति के साथ ऐसे मामलों को केस टू केस हैंडल करेगा। फीस का पैटर्न 2020-21 के साथ-साथ 2021-22 सत्र के लिए भी यही रहेगा। फीस या बकाया ना देने पर कोई स्कूल 10वीं या 12वीं के छात्र को बोर्ड परीक्षाएं आदि देने से नहीं रोक सकता है। स्पष्ट किया गया है कि स्कूल छात्रों से इस स्थिति में अंडरटेकिंग ले सकता है।
स्कूल बंद होने पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं
आदेश में ये भी कहा गया है कि जब तक स्कूल बंद रहेंगे कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं ले सकता है। कोई भी स्कूल किसी हाल में क्वार्टरली फीस नहीं ले सकता है। फीस केवल महीने के आधार पर दी जाएगी। कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। कोई भी स्कूल किसी छात्र को ऑनलाइन पढ़ाई/मेटेरियल क्लास या सुविधा लेने से इस आधार पर नहीं रोक सकता है कि उसने फीस नहीं दी है।
हाईकोर्ट की शर्तों के मुताबिक जारी किए आदेश
बीते साल सत्र 2020-21 में दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर आदेश दिए थे कि कोई भी स्कूल मौजूदा महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई और फीस या चार्ज नहीं ले सकता है। इसके खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया। मामले की सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको कुछ राहत दी। साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई। इसी शर्त के अनुरूप दिल्ली सरकार ने स्थिति साफ करते हुए औपचारिक आदेश जारी किए हैं।

Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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