पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तीन साल की सजा, गिरफ्तार, पांच साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान को इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में दोषी पाया है। उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उनपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। इस सजा के ऐलान के बाद अब इमरान खान के अगले पांच साल तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बता दें कि इमरान खान ने कुछ दिन पहले ही तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें निचली अदालत को एक हफ्ते के अंदर तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले की पोषणीयता पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने 10 मई को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 70 वर्षीय खान को दोषी ठहराया था। उन्होंने मामले की स्वीकार्यता के बारे में आपत्तियों को खारिज कर दिया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के समक्ष मामले की स्वीकार्यता को चुनौती दी थी, जिसने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा था कि निचली अदालत ने कमजोर आधार पर खान की याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने निचली अदालत से खान की याचिका को लंबित मानने को कहा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
क्या है तोशाखाना मामला
दरअसल, पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखना होता है। अगर राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसके लिए उसे इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। यह एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। ये उपहार या तो तोशाखाना में जमा रहते हैं या नीलाम किए जा सकते हैं और इसके माध्यम से अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कहानी इमरान के प्रधानमंत्री रहते हुए शुरू हुई थी। 2018 में सत्ता में आए इमरान खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान करीब 14 करोड़ रुपये के 58 उपहार मिले थे। इन महंगे उपहारों को तोशाखाना में जमा किया गया था। बाद में इमरान खान ने इन्हें तोशखाने से सस्ते दाम पर खरीद लिया और फिर महंगे दाम पर बाजार में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया के लिए उन्होंने सरकारी कानून में बदलाव भी किए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इमरान ने 2.15 करोड़ रुपये में इन गिफ्ट्स को तोशखाने से खरीदा था और इन्हें बेचकर 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा लिया। इन गिफ्टस में एक ग्राफ घड़ी, कफलिंक का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां भी थीं।
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