क्रिसमस और न्यू ईयर सेलीब्रेशन पर भी कोरोना का साया, छह शहरों में सिर्फ 35 मिनट तक आतिशबाजी की अनुमति

कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने क्रिसमस और नए साल की मध्य रात्रि को आतिशबाजी का समय नियत कर दिया है। ये समय भी उत्तराखंड के छह शहरों के लिए नियत है। यहां सिर्फ 35 मिनट तक ही आतिशबाजी की अनुमति प्रदान की गई है। कारण वायु प्रदूषण से कोरोना के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसे ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं।
दीपावली और छठ पूजन के लिए भी प्रदेश के कुछ शहरों में आतिशबाजी का समय तय किया गया था। इसी तर्ज में अब क्रिसमस और न्यू ईयर की रात को भी 35 मिनट तक आतिशबाजी की जा सकेगी। देहरादून में तो होटलों और सार्वजनिक आयोजन इन दो दिन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। वहीं, अब आतिशबाजी का समय भी तय किया गया। साथ ही ये जोड़ा गया कि इस दौरान ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकते हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों के क्रम में शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। एनजीटी ने हाल में क्रिसमस और नववर्ष के दौरान होने वाली आतिशबाजी के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत क्रिसमस व नववर्ष पर केवल ग्रीन क्रैकर्स का ही इस्तेमाल करने के साथ ही इन्हें जलाने के लिए रात्रि 11:55 बजे से साढ़ें 12बजे तक की अवधि निर्धारित की गई है। इस कड़ी में मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से बुधवार को आदेश जारी कर दिए गए।
आदेश के मुताबिक राज्य के छह शहरों देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर व काशीपुर में केवल ग्रीन क्रैकर्स की ही बिक्री की जाएगी। इन शहरी क्षेत्रों में क्रिसमस व नववर्ष पर मध्य रात्रि में केवल 35 मिनट तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।