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November 16, 2024

अब दिन और रात में भी फहरा सकते हैं तिरंगा, पॉलिएस्टर और मशीन से बने झंडे को भी अनुमति, जानिए ध्वज के नए नियम

केंद्र सरकार ने ध्‍वज संहिता में बड़ा बदलाव किया है। नए निमयो के तहत अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। इससे पहले, तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी।

केंद्र सरकार ने ध्‍वज संहिता में बड़ा बदलाव किया है। नए निमयो के तहत अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। इससे पहले, तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। पहले खादी से बने ध्वज को ही फहराया जाता था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आजादी का अमृत महोत्‍सव’ के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसके मद्देनजर यह कदम सामने आया है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय झंडा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत आता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पत्र के मुताबिक, भारतीय झंडा संहिता, 2002 में 20 जुलाई, 2022 के एक आदेश के जरिये संशोधन किया गया है।अब भारतीय झंडा संहिता, 2002 के भाग-दो के पैरा 2.2 के खंड (11) को अब इस तरह पढ़ा जाएगा। जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है।
इसी तरह, झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। यह कपास/पॉलिएस्टर/ऊन/ रेशमी खादी से बना होगा। इससे पहले, मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी।

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