अब पीएफ खाते में जमा होने वाली राशि पर भी लगेगा ब्याज, जानिए कब से होगा लागू, किस दशा में लगेगा ब्याज
सेवानिवृत्ति के बाद लोगों के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा पीएफ में जमा राशि ही है। अब इसमें भी ब्याज की मार पड़ गई है। केंद्र सरकार ने नए आय कर नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
इस नई व्यवस्था के तहत मौजूदा भविष्य निधि खातों को दो अलग-अलग अकाउंट में विभाजित किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की गणना के लिए पीएफ अकाउंट में ही एक अलग अकाउंट खुलेगा। नए नोटिफिकेशन के बाद सभी मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों को कर योग्य और गैर-कर योग्य योगदान खातों में विभाजित किया जाएगा।
सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक किसी भी कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के बाद पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होगा। उसकी गणना अलग-अलग की जाएगी। वित्त वर्ष 2021-22 और उसके बाद के वर्षों में पीएफ अकाउंट के भीतर अलग-अलग अकाउंट होंगे।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।