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February 9, 2025

उत्तराखंड में कर्मचारियों और शिक्षकों को महंगाई भत्ते की बढ़ी राशि देने के शासनादेश जारी

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं शिक्षकों को एक जुलाई से बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता देने के शासनादेश जारी कर दिए गए हैं।

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों में नियमित एवं पूर्वकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभावित कर्मचारियों, यूजीसी वेतनमानों के कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, सभी को एक जुलाई से बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता देने के शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही छठे और पांचवे वेतनमान का लाभ ले रहे कार्मिकों को लिए भी अलग से आदेश जारी किए गए हैं।
शासनादेश में कहा गया है कि वित्त विभाग के 24 सितम्बर, 2021 के शासनादेश के अनुसार राज्य सरकार को सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 28 फीसद की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है। इसके बाद भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के 25 अक्टूबर, 2021 के शासनादेश के क्रम में राज्य कर्मचारियो, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियगित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवा पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01-07-2021 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 28 को बढ़ाकर 31 फीसद प्रतिमाह किये जाने की राज्यपाल से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
इसमें ये भी कहा गया है ये आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे। उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 दिसम्बर, 2021 से महगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा। अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के
पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी।
शासनादेश देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-

DA 3% 7 th pay
सचिव अमित नेगी की ओर से जारी किए गए शासनादेश में कहा गया है कि शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी। साथ ही कहा गया है कि उक्त वर्जित शता एवं पूर्व में वर्णित शता/ प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत महंगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।
इसके साथ ही पांचवे वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत निकायों, उपक्रमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ी दरों पर भुगतान के आदेश कर दिए गए हैं।
देखें आदेश, नीचे लिंक पर क्लिक करें-

DA 3% 5th pay (1)
शासन ने छठवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन आरहित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों, उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते की एक जुलाई से बढ़ी हुई दर पर भुगतान करने का अलग से आदेश जारी किया है।
आदेश देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-

DA3% 6th pay

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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